Himachal News: प्राइवेट स्कूलों की मान्यता के नवीनीकरण के लिए आवेदन अब 15 तक, ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे फॉर्म
प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 हिमाचल प्रदेश में निहित प्रावधानों के अनुसार जिला हमीरपुर के सभी निजी पाठशालाओं के सत्र 2024-25 के लिए मान्यता के नवीनीकरण और 2024-29 के लिए मान्यता हेतु आवेदन पूर्णतः ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। कोई भी ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
जागरण संवाददाता , हमीरपुर। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 हिमाचल प्रदेश में निहित प्रावधानों के अनुसार जिला हमीरपुर के सभी निजी पाठशालाओं के सत्र 2024-25 के लिए मान्यता के नवीनीकरण और 2024-29 के लिए मान्यता हेतु आवेदन पूर्णतः ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। कोई भी ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को 29 फरवरी से बढ़ाकर अब 15 मार्च कर दिया गया है। उपनिदेशक ने बताया कि मान्यता के नवीनीकरण हेतु वेबसाइट एमर्जिंगहिमाचल.एचपी.जीओवी.इन emerginghimachal.hp.gov.in पर लॉग इन करना होगा। इसके उपरांत इनवेस्टर लॉग इन पर क्लिक करना होगा।
आवेदन निर्धारित शुल्क ऑनलाइन प्रेषित करने होगा
प्री प्राइमरी से पांचवीं कक्षा तक वाले विद्यालयों को संबंधित बीईईओ को अपने आवेदन निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन प्रेषित करने होंगे। जबकि, प्राइमरी से आठवीं और छठी से आठवीं तक की कक्षाओं वाले विद्यालय को प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक को निर्धारित शुल्क सहित ऑनलाइन आवेदन प्रेषित करने होंगे।आवेदनों में गलती पाए जाने पर वापस भेज दिए जाएंगे
ऑनलाइन आवेदनों में त्रुटियां पाए जाने पर ये आवेदन ऑनलाइन ही वापस विद्यालय को भेज दिए जाएंगे। त्रुटियों के निवारण के उपरांत इन्हें पुनः प्रेषित किया जा सकता है। सही आवेदनों को ऑनलाइन ही मान्यता पत्र व मान्यता नवीनीकरण पत्र जारी किए जाएंगे।
विद्यालयों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी
उपनिदेशक ने बताया कि सत्र 2024-25 में केवल वही विद्यालय विद्यार्थियों को दाखिला दे पाएंगे जिनके पास विभाग द्वारा मान्यता संबंधी प्रमाण पत्र होंगे। मान्यता पत्र व मान्यता नवीनीकरण पत्र के बिना संचालित होने वाले विद्यालयों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।