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Hamirpur News: PDS के अंतर्गत हमीरपुर में खुलेंगी उचित मूल्‍य की 10 दुकानें, इस तारीख तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में पीडीएस के अंतर्गत उचित मूल्‍य की 10 दुकानें खोली जाएंगी। दुकानों के लिए इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं ऑनलाइन जाकर वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। अगर एक वार्ड में एक से अधिक संस्थाएं आवेदन करती हैं तो पंजीकृत संस्था को अधिमान दिया जाएगा। जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को तीसरी प्राथमिकता दी जाएगी।

By ranbir thakurEdited By: Himani SharmaUpdated: Thu, 14 Dec 2023 06:56 PM (IST)
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PDS के अंतर्गत हमीरपुर में खुलेंगी उचित मूल्‍य की 10 दुकानें
जागरण संवाददाता , हमीरपुर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत हमीरपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में खुलने वाली उचित मूल्य की 10 दुकानों के लिए 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत चलोह के गांव धैल, ग्राम पंचायत क्याराबाग के गांव सुनवीं ब्राह्मणा, ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत जनैहण के गांव जनैहण में एक-एक दुकान खोली जाएगी।

साथ ही ग्राम पंचायत दैण के गांव दैण, ग्राम पंचायत पपलाह के गांव कोट रसेहड़वा, ग्राम पंचायत हणोह के गांव फखड़ूही, ग्राम पंचायत भदरूं के गांव भदरूं, ग्राम पंचायत अमलैहड़ के गांव भवड़ां (सेरा रोड), ग्राम पंचायत धलोट के गांव समरयाल और नगर परिषद हमीरपुर के वार्ड नंबर-3 में उचित मूल्य की एक-एक दुकान खोली जाएगी।

31 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन

शर्मा ने बताया कि इन दुकानों के लिए इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं वेबसाइट emerginghimachal.hp.gov.in (Single window Clearance System) पर 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जिला नियंत्रक ने बताया कि उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के लिए पहली प्राथमिकता सार्वजनिक संस्थाएं जैसे- स्थानीय पंचायत या शहरी निकाय, स्वयं सहायता समूह, सहकारी सभा, महिलाओं तथा उनके समूह को दी जाएगी।

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अगर एक वार्ड में एक से अधिक संस्थाएं आवेदन करती हैं तो पंजीकृत संस्था को अधिमान दिया जाएगा। दुकान आवंटन के लिए दूसरी प्राथमिकता विधवा या एकल नारी, दिव्यांग व्यक्ति जोकि दुकान चलाने में सक्षम हो, भूतपूर्व सैनिक या बेरोजगार व्यक्ति को दी जाएगी। जबकि, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को तीसरी प्राथमिकता दी जाएगी।

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास रखी गई

आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास रखी गई है। आवेदन के साथ मैट्रिक का प्रमाण पत्र, उच्च शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, वित्तीय स्थिति, दुकान की उपलब्धता और भंडारण क्षमता से संबंधित सत्यापित दस्तावेज अपलोड किए जाने चाहिए। भूतपूर्व सैनिक या शिक्षित बेरोजगार होने पर परिवार के किसी भी अन्य सदस्य के नियमित सरकारी रोजगार में न होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए।

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पंचायतीराज संस्थाओं, नगर निकायों, विधानसभा और संसद सदस्यों के परिजन इन दुकानों के लिए पात्र नहीं होंगे। आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ऐसा आवेदक, जिसकी अपनी आटा चक्की या मिल हो तथा वह आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के तहत दंडित हुआ हो या दिवालिया घोषित हुआ हो, वह आवेदन के लिए पात्र नहीं होगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला नियंत्रक कार्यालय के दूरभाष नंबर 01972-222335 पर संपर्क किया जा सकता है।

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