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हिमाचल की पांच विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची का प्रारूप जारी, 9 दिसंबर तक दर्ज होंगे दावे व आपत्तियां

हमीरपुर जिले की पांच विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024 शुक्रवार से आरंभ हो गया। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज बैरवा ने बताया कि शुक्रवार को इन मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशित करके इन्हें सभी एसडीएम तहसीलदार और नायब तहसीलदार कार्यालयों तथा मतदान केंद्रों में उपलब्ध करवा दिया है। मतदाता इन प्रारूपों का अवलोकन करके अपना नाम इस लिस्ट में देख सकते हैं।

By ranbir thakurEdited By: Shoyeb AhmedUpdated: Fri, 27 Oct 2023 09:13 PM (IST)
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हिमाचल की पांच विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची का प्रारूप जारी (फाइल फोटो)
जागरण संवाददाता , हमीरपुर। भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) के निर्देशानुसार जिला के पांचों विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024 शुक्रवार से आरंभ हो गया।

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज बैरवा (Deputy Commissioner and District Election Officer Hemraj Bairwa) ने बताया कि शुक्रवार को इन मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशित करके इन्हें सभी एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार कार्यालयों तथा मतदान केंद्रों में उपलब्ध करवा दिया गया है। कोई भी पात्र मतदाता इन प्रारूपों का अवलोकन करके अपना नाम इनमें शामिल होने की पुष्टि कर सकता है।

मतदाता सूची राज्य के आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं 

हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट सीईओहिमाचल.एनआईसी.इन ceohimachal.nic.in पर भी मतदाता सूचियों का अवलोकन किया जा सकता है। उधर विधानसभा क्षेत्र 36-भोरंज के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं एसडीएम संजय स्वरूप, 37-सुजानपुर के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं एसडीएम राकेश शर्मा, 38-हमीरपुर के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं एसडीएम मनीष कुमार सोनी, 39-बड़सर के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं एसडीएम डॉ. रोहित शर्मा और 40-नादौन की निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं एसडीएम अपराजिता चंदेल ने बताया कि नए पात्र लोगों और किन्हीं कारणों से छूटे अन्य लोगों के नाम इन सूचियों में दर्ज करने के दावे निर्धारित प्रपत्र पर 9 दिसंबर तक स्वीकार किए जाएंगे।

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मतदाता सूची में गल्तियों को 9 दिसंबर तक करवाए सकते हैं आवेदन दर्ज

इनके अलावा अपात्र लोगों के नाम हटाने के लिए आपत्तियां और मतदाता सूचियों में गल्तियों को ठीक करने के आवेदन भी 9 दिसंबर तक दर्ज करवाए जा सकते हैं। ये दावे या आपत्तियां संबंधित एसडीएम या तहसील कार्यालय में या मतदान केंद्र में अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।

डाक द्वारा भेजे गए दावे या आपत्तियां भी 9 दिसंबर तक एसडीएम कार्यालय में पहुंच जाने चाहिए। उन्होंने बताया कि 01 अप्रैल 2024, 01 जुलाई 2024 और 01 अक्तूबर 2024 को 18 वर्ष आयु पूर्ण करने वाले अपंजीकृत पात्र नागरिक भी अग्रिम प्रपत्र के माध्यम से अपने नाम मतदाता सूचियों में सम्मिलित करने हेतू बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से या वेबपोर्टल वोटर्स.ईसीआई.जीओवी.इन voters.eci.gov.in अथवा वोटर हेल्पलाइन ऐप पर आवेदन कर सकते हैं।

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