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Kangra News: ज्वालामुखी में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, एक क्विंटल मिठाई की नष्ट; 13 सैंपल भेजे परीक्षण के लिए

ज्वालामुखी और आसपास के क्षेत्र में त्योहारी सीजन जोरों पर लोगों में भारी उत्साह है। ऐसे में सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वे लोगों की सेहत का भी ख्याल रखें। इसके चलते ज्वालामुखी व आसपास के क्षेत्रों में शनिवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिठाइयों की दुकानों में चैकिंग की और 1 क्विंटल खराब मिठाई को नष्ट किया।

By dinesh katochEdited By: Shoyeb AhmedUpdated: Sat, 11 Nov 2023 06:29 PM (IST)
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खाद्य सुरक्षा विभाग ने ज्वालामुखी व आसपास के इलाकों में की एक क्विंटल मिठाई नष्ट
संवाद सहयोगी, ज्वालामुखी। Food Safety Department Destroyed Sweets ज्वालामुखी और आसपास के क्षेत्र में त्योहारी सीजन जोरों पर है और लोगों में भारी उत्साह दीपावली को लेकर देखा जा रहा है। ऐसे में सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वे लोगों की सेहत का भी ख्याल रखें और ग्राहकों को लूटने से भी बचाएं।

इसी कड़ी में शनिवार को ज्वालामुखी व आसपास के क्षेत्रों में दीपावली के मौके पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने खाद्य सुरक्षा विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर सविता ठाकुर के नेतृत्व में मिठाइयों की दुकानों में चैकिंग की।

13 मिठाईयों के सैंपल परीक्षण के लिए भेजे गए

इस मौके पर खोया बर्फी, गुलाब जामुन, रस गुल्ला, पिन्न , पेड़ा, मट्ठी, बेसन, शक्कर पारा, लड्डू आदि मिठाइयों के लगभग 13 सैंपल लिए गए। वहीं एक क्विंटल खराब मिठाई नष्ट की गई। सहायक कमिश्नर (खाद्य सुरक्षा) सविता ठाकुर ने बताया कि ज्वालामुखी में भरे गए इन सैंपलों की गुणवता जांचने के लिए प्रयोगशाला में परीक्षण करवाने के उपरांत कोर्ट में पेश किया जाएगा।

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खराब मिठाई मिलने पर की जा सकती है ये कार्रवाई 

उन्होंने बताया कि अगर कोई सैंपल फेल हो जाता है तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के मानकों के अनुसार दुकानदार को किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के जुर्म में 3 साल से लेकर 7 साल की सजा का प्रविधान होने के साथ आर्थिक दंड भी देना होगा। इस अवसर पर लगभग एक क्विंटल खराब मिठाई को मौके पर नष्ट किया गया।

एक ही तेल में तीन बार से ज्यादा न तलें मिठाई

इस पर डॉ. अभिषेक ठाकुर ने कहा की मिठाइयों में एक ही तेल का प्रयोग तीन बार से ज्यादा न करें। क्योंकि एक ही तेल में बार बार मिठाई तलने से तेल जहरीला हो जाता है जोकि स्वास्थ्य के लिए के लिए हानिकारक होता है। अत: खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के मानकों का पालन करें। इस अवसर पर सविता ठाकुर, डॉ. अभिषेक ठाकुर आदि टीम ने मिठाइयों की दुकानों का निरीक्षण किया।

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