विदेशी व्यक्ति को ठहरा रहे हैं तो 24 घंटे के भीतर देनी होगी प्रशासन को जानकारी, एसपी कांगड़ा ने दिए निर्देश
Himachal Kangra News जिला कांगड़ा के सभी होटल गेस्ट हाउस अस्पताल व शिक्षण संस्थानों के मालिकों व संचालकों को विदेशियों के आगमन व प्रस्थान को लेकर जिला पुलिस ने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक डा. खुशहाल शर्मा ने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से जानकारी शेयर की है
By Rajesh Kumar SharmaEdited By: Updated: Mon, 12 Sep 2022 01:54 PM (IST)
धर्मशाला, जागरण संवाददाता। Himachal Kangra News, जिला कांगड़ा के सभी होटल, गेस्ट हाउस, अस्पताल व शिक्षण संस्थानों के मालिकों व संचालकों को विदेशियों के आगमन व प्रस्थान को लेकर जिला पुलिस ने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। इस बारे में जिला पुलिस अधीक्षक डा. खुशहाल शर्मा ने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से जानकारी शेयर की है और विदेशी पंजीकरण अधिनियम का हवाला देते हुए जानकारी 24 घंटे के भीतर प्रशासन से सी फार्म के माध्यम से साझा करने की अपील की है। प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है कि जिला कांगड़ा के सभी होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, अस्पताल व शिक्षण संस्थान आदि के मालिकों संचालकों को सूचित किया है कि जब कोई विदेशी व्यक्ति आपके होटल, गेस्ट हाउस इत्यादि में ठहरने के लिए आता है या ठहरता है तो उसकी जानकारी प्रशासन को दें।
ऐसे विदेशी व्यक्ति के आगमन और प्रस्थान के पंजीकरण की सूची विदेशी पंजीकरण अधिनियम 1992 की धारा 14 के तहत 24 घंटे के भीतर सरकार को देना अनिवार्य है। किसी भी विदेशी के आगमन व प्रस्थान के पंजीकरण की यह सूचना आजकल आनलाइन फार्म सी के रूप में दी जाती है। इसके लिए सभी होटल, गेस्ट हाउस धर्मशाला, अस्पताल, शिक्षण संस्थान व अन्य सभी संस्थानों के मालिकों, संचालकों को अपनी सी फार्म आइडी बनाना जरूरी है।
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