Himachal News: इंश्योरेंस कंपनी को ग्राहक को देने होंगे एक लाख रुपये, बीमा राशि नहीं देने पर लगा जुर्माना
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को वाहन दुर्घटना के बाद बीमा राशि ना देने पर उपभोक्ता को 9 फीसद ब्याज सहित 103626 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। साथ ही 20000 रुपये मुआवजा और 10000 रुपये मुकदमे के खर्च के रूप में देने होंगे। उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा सदस्य नारायण ठाकुर और आरती सूद ने यह फैसला सुनाया है।
जागरण संवाददाता, धर्मशाला। वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद बीमा राशि ना देने की सूरत में यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को उपभोक्ता को 9 फीसद ब्याज सहित 1,03,626 रुपये की राशि का भुगतान करने के आदेश दिया गया है।
इसके साथ 20,000 मुआवजा व मुकदमे के खर्च के रुप में 10,000 रुपये भी देने होंगे। उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य नारायण ठाकुर व आरती सूद ने यह फैसला सुनाया। मामले की जानकारी के अनुसार संदीप कुमार निवासी ग्राम बांध डाकघर भंगवार जिला कांगड़ा ने एक नया सामान ढोने वाला वाहन खरीदा था।
जिसकी उसने ऑनलाइन भुगतान मोड के माध्यम से 7 अगस्त 2023 को 19,805 रुपये का एक वर्ष का बीमा उपरोक्त बीमा कंपनी से करवाया था। जो 9 अगस्त 2023 से 8 अगस्त 2024 तक वैध था। इस दौरान संदीप कुमार का वाहन 16 फरवरी 2024 को सकरी नगरोटा सूरियां के पास एक पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। शिकायतकर्त्ता द्वारा वाहन को मरम्मत के लिए ले जाया गया, जिसमें उसके 7,500 रुपये भी खर्च हुए।
शिकायतकर्त्ता ने इसके बाद वाहन के नुकसान को लेकर यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के पास अपना आवेदन किया। लेकिन बीमा कंपनी ने एक माह बाद वाहन के नुकसान को लेकर बीमा राशि देने से मना कर दिया।
इसके बाद शिकायतकर्त्ता ने बीमा कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में मामला दर्ज करवाया। उपभोक्ता फोरम द्वारा दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शिकायतकर्त्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी को उपरोक्त धनराशि, न्यायालय शुल्क व मुआवजा राशि देने के आदेश दिए।
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