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खालिस्तानी समर्थक पन्‍नू के खिलाफ अंतरराष्‍ट्रीय आपराधिक कानून के तहत कार्रवाई करेगी हिमाचल पुलिस

Khalistan Supporters Pannu खालिस्तानी समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ हिमाचल पुलिस अंतरराष्ट्रीय आपराधिक कानून के तहत कार्रवाई करेगी। शिमला स्थित साइबर थाने में पिछले साल 31 जुलाई को दर्ज मामले को लेकर आरोपित के खिलाफ इंटरपोल की मदद से रेड कार्नर नोटिस जारी होगा।

By Rajesh Kumar SharmaEdited By: Updated: Tue, 10 May 2022 09:19 AM (IST)
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खालिस्तानी समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ हिमाचल पुलिस अंतरराष्ट्रीय आपराधिक कानून के तहत कार्रवाई करेगी।
शिमला, राज्य ब्यूरो। Khalistan Supporters Pannu, खालिस्तानी समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ हिमाचल पुलिस अंतरराष्ट्रीय आपराधिक कानून के तहत कार्रवाई करेगी। शिमला स्थित साइबर थाने में पिछले साल 31 जुलाई को दर्ज मामले को लेकर आरोपित के खिलाफ इंटरपोल की मदद से रेड कार्नर नोटिस जारी होगा। जल्द ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होगी। पन्नू को भारत सरकार पहली जुलाई, 2020 को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। अब वह फिर से खालिस्तानी झंडे लगाने के मामले में वांछित है। ये झंडे तपोवन स्थित हिमाचल प्रदेश विधानसभा के गेट के बाहर लगाए गए थे।

गौरतलब है कि सिख फार जस्टिस के कर्ताधर्ता को पन्नू ने पिछले साल विदेश में बैठकर धमकी भरा संदेश दिया था। रिकार्ड किया संदेश प्रदेश के मुख्यमंत्री, पत्रकारों, जनप्रतिनिधियों व लोगों को भेजा था। इसमें 15 अगस्त को भारतीय तिरंगा न फहराने की धमकी दी थी। हिमाचल के लोगों को उस दिन घरों में ही रहने की धमकी दी थी।

क्या मिला जांच में

साइबर थाने की पुलिस ने जांच के दौरान पन्नू के द्वारा भेजे गए आडियो संदेश की आवाज का स्पेक्ट्रम फारेंसिक प्रयोगशाला जुन्गा से परीक्षण करवाया। परीक्षण में संदिग्ध आवाज पन्नू की ही पाई गई। जांच में इंटरनेट प्रोटोकाल का विश्लेषण किया। इसमें पता चला कि आरोपित ने संदेश यूएसए से एक वेब एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए भेजे गए थे। गुरपतवंत सिंह भारत का वांटेड आतंकवादी है। वह इंटरनेट मीडिया के माध्यम से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा वार चलाता है।

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