Sirmaur News: सिरमौर के उपायुक्त बोले- इस बार 95% वोटिंग का लक्ष्य, आनलाइन नामिनेशन की भी होगी सुविधा
Sirmaur News हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पहली बार निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के लिए आनलाइन नामिनेशन की सुविधा उपलब्ध करवाई है। यह जानकारी रविवार को नाहन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी राम कुमार गौतम ने दी।
नाहन, जागरण संवाददाता। Sirmaur News, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पहली बार निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के लिए आनलाइन नामिनेशन की सुविधा उपलब्ध करवाई है। यह जानकारी रविवार को नाहन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी राम कुमार गौतम ने दी। उन्होंने बताया कि जिला सिरमौर के सभी 563 पोलिंग बूथों पर 60 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के लिए प्रत्येक पोलिंग बूथ पर 25 कुर्सियां उपलब्ध रहेंगी। 80 वर्ष से अधिक के जो मतदाता मतदान केंद्र नहीं आ सकते, उनके लिए पोस्टल बैलट पेपर की सुविधा भी दी गई है। उपायुक्त ने बताया कि इस बार सिरमौर जिला में उनका 95 प्रतिशत वोट प्रतिशत का लक्ष्य है। इसके लिए उन्होंने प्रत्येक मतदाता को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए हुए हैं। युवा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला सिरमौर के यूथ आइकन व जिला सिरमौर निर्वाचन आयोग के ब्रांड एंबेसडर दिलीप सिरमौरी की टीम ने देश मेरा बड़ा महान देश के लोकतंत्र में सब करें मतदान गीत को भी लांच किया।
इस बार 15467 मतदाता पहली बार डालेंगे वोट
राम कुमार गौतम ने बताया कि जिला सिरमौर में इस बार 15467 युवा मतदाता पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। इसमें से 18 से 19 वर्ष के 8291 मतदाता भी शामिल है। जिला के 563 पोलिंग स्टेशनों में से 295 पर वेबकास्टिंग होगी। जिला में 2252 कर्मचारी चुनाव ड्यूटी पर तैनात होंगे। इसके साथ ही 20 प्रतिशत कर्मचारियों को रिजर्व में रखा गया है। 16 पोलिंग बूथों पर केवल महिला कर्मचारी ही तैनात होगी। जिला में 55 सेक्टर आफिसर, 12 सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा 45 फ्लाइंग टीमें नियुक्त कर दी गए हैं।
EVM में लगाया है ट्रैकिंग साफ्टवेयर
उपायुक्त ने बताया कि ईवीएम पर किसी तरह का कोई सवालिया निशान खड़ा न हो, इसके लिए उसमें ट्रैकिंग साफ्टवेयर लगाया गया है। बिना निर्वाचन आयोग के कोई भी मशीन स्ट्रांग रूम से बाहर नहीं जाएगी। मतदाताओं को किसी भी समस्या के समाधान के लिए नाहन में टोल फ्री नंबर 1950 रविवार से शुरू कर दिया गया है। किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में इंटरनेट मीडिया पर किसी भी तरह की टिप्पणी पर विशेष नजर होगी तथा राजनीतिक टिप्पणी पर उचित कार्रवाई होगी। एक प्रत्याशी के चुनाव में खर्च की अधिकतम सीमा राशि 40 लाख रुपये तय की गई है, जिसमें वह 10 हजार रुपये तक ही कैश का प्रयोग करेगा। चुनाव के खर्चों के लिए अलग से एक अकाउंट बैंक में खोलना होगा।
धार्मिक व सार्वजनिक स्थल पर नहीं होगी जनसभा
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राजनीतिक दलों की कोई भी जनसभा धार्मिक व सार्वजनिक स्थलों पर नहीं होगी। सभी सार्वजनिक जनसभा के लिए रिटर्निंग आफिसर की अनुमति लेनी होगी। जहां पर एक पार्टी का कार्यक्रम होगा, वहां पर उसी समय दूसरी पार्टी की जनसभा नहीं होगी। यदि कोई पार्टी बिना परमिशन किसी मकान व संपत्ति पर कोई पोस्टर लगाती है, तो वह सुविधा एप के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 100 मिनट के अंदर शिकायत पर कार्रवाई होगी।