पैराग्लाइडर को भारी पड़ा पैराग्लाइडिंग करना, दो पायलट पर लगा पांच हजार का जुर्माना; जानें पूरा मामला
बिना अनुमति पायलट के पीज से ढालपुर के लिए नियमों की ताक पर रखकर उड़ान भरने पर पांच हजार रुपये जुर्माना वसूल किया गया है। 16 अगस्त को दो पैराग्लाइडर पायलट ने पीज से ढालपुर उड़ान भरी थी। जबकि इस दौरान मौसम प्रतिकूल होने के कारण पैराग्लाइडिंग पर रोक लगा दी गई थी। पैराग्लाइडिंग करने पर कोई दुर्घटना भी हो सकती थी।
संवाद सहयोगी, कुल्लू। Paragliding in Kullu: बिना अनुमति पायलट के पीज से ढालपुर के लिए नियमों की ताक पर रखकर उड़ान भरने पर पांच हजार रुपये जुर्माना वसूल किया गया है। 16 अगस्त को दो पैराग्लाइडर पायलट ने पीज से ढालपुर उड़ान भरी थी।
सहासिक गतिविधियों पर था प्रतिबंध
एक पायलट ने पहले ही जुर्माने की राशि अदा कर दी थी जबकि दूसरे पायलट ने अब पर्यटन विभाग के पास जुर्माने की राशि अदा की है। इस दौरान कुल्लू जिले में 15 जुलाई से 15 सितंबर तक साहसिक गतिविधियों पर प्रतिबंध था। 15 अगस्त को पर्यटन विभाग ने कुछ पायलट को उड़ान भरने की अनुमति प्रदेश सरकार से ली थी।
बैन के बावजूद भी पायलट ने भरी उड़ान
लेकिन दो पायलट ने 16 सितंबर को भी उड़ान भर ली। इसका ढालपुर में बैठे हुए लोगों ने वीडियो बना लिया इसके बाद 17 अगस्त के अंक में दैनिक जागरण ने समाचार प्रकाशित किया था। इसका संज्ञान लेते हुए जिला पर्यटन अधिकारी ने दोनों पायलट को पांच पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया था।
पैराग्लाइडिंग करने से हो सकती थी दुर्घटना
16 अगस्त को कुल्लू में मौसम प्रतिकूल इसके चलते था। पैराग्लाइडिंग करने पर कोई दुर्घटना भी हो सकती थी। पीज साइट से पहले भी पायलट नियमों का उल्लंघन करते रहे हैं। पैरागलइडिंग साइट में लगातार हो रहे हादसे के बाद अब पर्यटन विभाग सजग हो गया है।
पैराग्लाइडिंग के लिए बनाए नियम
पैराग्लाइडिंग करने के लिए विभाग ने कई प्रकार के नियम बनाए हैं। इस बार लाग बुक भरना, टोकन लेना और समय समय पर औचक निरीक्षण करना अहम निर्णय लिए गए हैं। इसके अलावा कोई भी पायलट के तीन से अधिक बार चालान होने पर पायलट का लाइसेंस निलंबित किया जाता है।
नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
जिला पर्यटन विकास अधिकारी कुल्लू -सुनयना शर्मा ने कहा कि साहसिक गतिविधियों में किसी भी प्रकार के नियमों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पीज से ढालपुर के लिए नियमों को ताक पर रखकर उड़ान भरने पर भी दो पायलट से पांच पांच हजार रुपये जुर्माना लिया गया है।
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