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Mandi News: नशा तस्‍करों पर प्रशासन का एक्‍शन, चरस रखने के दोषी को 12 साल की कठोर कारावास; इतने लाख देना होगा जुर्माना

मंडी प्रशासन ने नशा तस्‍करों पर सख्‍त कार्रवाई की है। चरस रखने के दोषी को विशेष न्यायाधीश मंडी के न्यायालय ने 12 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 1.20 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर 14 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी गुलाब सिंह पद्धर उपमंडल के बालगन डाकघर कथोग का रहने वाला है।

By Jagran News Edited By: Himani Sharma Updated: Fri, 19 Jan 2024 02:04 PM (IST)
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चरस रखने के दोषी को 12 साल की कठोर कारावास (फाइल फोटो)
जागरण संवाददाता, मंडी। चरस रखने के दोषी को विशेष न्यायाधीश मंडी के न्यायालय ने 12 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 1.20 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर 14 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी गुलाब सिंह पद्धर उपमंडल के बालगन डाकघर कथोग का रहने वाला है। उससे तीन वर्ष पहले पुलिस ने 2.078 किलोग्राम चरस बरामद की थी।

पुलिस को अवैध वस्‍तु होने का हुआ शक

जिला न्यायवादी मंडी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 23 नवंबर को 2020 को अन्वेषण अधिकारी मुख्य आरक्षी अजय कुमार पुलिस दल के साथ यातायात जांच के लिए सरकारी स्कूल सिहुन के पास हिमरी गंगा स्थान पर मौजूद थे। गुलाब सिंह डायना पार्क की ओर से सड़क की ओर आ रहा था। पुलिस को देख वह भागने लगा। ऐसे में उसके पास अवैध वस्तु होने का शक हुआ।

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थैले की तलाशी ली तो बरामद हुई चरस

अन्वेषण अधिकारी ने अपनी पुलिस टीम के साथ कुछ ही दूरी पर उसे पकड़ लिया था। थैले की तलाशी लेने पर चरस बरामद हुई। उसके विरुद्ध थाना पद्धर में केस दर्ज हुआ था। मामले की प्रारंभिक जांच अन्वेक्षण अधिकारी मुख्य आरक्षी अजय कुमार और उसके उपरांत सहायक उप निरीक्षक देश राज ने की थी।

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मामले का चालान न्‍यायालय में दायर

जांच पूरी होने पर मामले का चालान न्यायालय में दायर किया था। इस मामले में सरकार की तरफ से पैरवी जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने की। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष 15 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए थे। बचाव व अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने गुलाब सिंह को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है।

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