Mandi News: दिव्यांग से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने सुनाई आजीवन कठोर कारावास, लगाया 1.20 लाख रुपये जुर्माना
दिव्यांग लड़की से दुष्कर्म करने के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी कोर्ट के एक न्यायालय ने आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर तीन अलग अलग धाराओं में 1.20 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि में से 10000 रुपये अभियोजन विभाग के खाते में जमा करवाने के आदेश भी दिए गए हैं।
By Jagran NewsEdited By: Shoyeb AhmedUpdated: Sat, 16 Dec 2023 09:59 PM (IST)
जागरण संवाददाता, मंडी। दिव्यांग लड़की से दुष्कर्म करने के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी कोर्ट एक के न्यायालय ने आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर तीन अलग अलग धाराओं में 1.20 लाख रुपये जुर्माना लगाया है।
जुर्माना राशि में से 10,000 रुपये अभियोजन विभाग के खाते में जमा करवाने के आदेश दिए गए हैं। 1.10 लाख रुपये की राशि पीड़िता को दी जाएगी। जुर्माना राशि न भरने पर दोषी को दो साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
मां ने बताया बेटी है अनपढ़
पीड़िता को करीब ढाई साल बाद न्याय मिला है। पीड़िता की मां ने चार मार्च 2021 को दोषी के विरुद्ध पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई थी। मां ने बताया था कि उसकी बेटी दिव्यांग है और वह ठीक से बोल नहीं पाती है। अनपढ़ है। भाषा स्पष्ट समझ में नहीं आती है।स्वजन उसकी भाषा समझ लेते हैं। पीड़िता का पेट अचानक बढ़ने लगा तो स्वजनों को कुछ शक होने लगा था। पूछने पर वह अकसर रोती थी। पेशाब की जांच करवाने पर उसके गर्भवती होने की बात सामने आई थी। इससे स्वजनों के पांव तले जमीन खिसक गई थी।
बुआ के पूछने पर बताया दोषी का नाम
बुआ के पूछने पर उसने दोषी का नाम बताया था। उस पर घर व जंगल में कई बार दुष्कर्म करने की बात कही थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने पीड़िता की मेडिकल जांच करवाई तो उसके पेट में करीब 27 सप्ताह का गर्भ था। दोषी के विरुद्ध पुलिस ने दुष्कर्म का केस दर्ज किया था। जांच के बाद न्यायालय में चालान दायर किया था।
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