Himachal News: मंडी में बिना पंजीकरण चल रहे थे 6 शराब ठेके, लगा भारी भरकम जुर्माना; घटिया मिल्क केक बेचने पर भी कार्रवाई
Himachal Pradesh Mandi News हिमाचल प्रदेश के मंडी में बिना पंजीकरण चल रहे शराब के ठेकों पर एडीएम कोर्ट ने 3.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में यह खुलासा हुआ। इसके अतिरिक्त मिलावटी मिल्क केक बेचने पर भी 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। विभाग ने अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल भी लिए हैं जिनकी रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी।

जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में बिना पंजीकरण पूर्व में चल रहे शराब के ठेकों पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। मंडी पद्धर व आसपास चल रहे इन छह ठेकों को 3,60,000 रुपये जुर्माना लगा है। यह आदेश एडीएम कोर्ट की ओर से जारी किए गए हैं। प्रत्येक ठेके को 60000 रुपये जुर्माना हुआ है।
इसके अलावा सब स्टैंडर्ड मिल्क केक बेचने पर 50000 रुपये और होटल में साफ सफाई न रखने पर 20000 रुपये जुर्माना एडीएम कोर्ट ने लगाया है।
खाद्य सुरक्षा टीम ने जांचा तो पंजीकृत नहीं थे ठेके
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पहले चल रहे शराब के ठेकों पर दबिश देकर जब उनका पंजीकरण जाना था तो वह पंजीकृत नहीं पाए गए थे। इसके बाद इनको नोटिस जारी किया गया, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर मामला एडीएम कोर्ट भेजा गया, जहां से 3.60 लाख रुपये का जुर्माना हुआ है।
सब स्टैंडर्ड मिल्क केक बेचने पर लगाया जुर्माना
इसी तरह रत्ती में पिछले वर्ष दिवाली के पर्व पर एक मिठाई विक्रेता से खराब मिल्क केक पकड़ा गया था। 324 किलो के करीब मिला मिल्क केक जांच में सब स्टैंडर्ड पाया गया था। इसके बाद विभाग ने मामला एडीएम कोर्ट भेजा था, जहां से अब संबंधित दुकानदार को 50000 रुपये जुर्माना किया गया है।
तीन सैंपल मिस ब्रांडेड, पंजीकरण न होने पर दूध विक्रेता को नोटिस
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम की ओर से गत माह भरे सैंपलों में हल्दी आटा और दूध के सैंपल मिस ब्रांडेड पाए गए हैं। वहीं नगर निगम की खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम की ओर से भरे गए मखाने के सैंपल मिस ब्रांडेड मिले हैं, जबकि एक दूध का सैंपल भरा गया, लेकिन संबंधित व्यक्ति के पास लाइसेंस नहीं था, ऐसे में उसे नोटिस थमाया गया है।
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डिपो की दालों के भरे सैंपल
विभाग की टीम ने नगर निगम क्षेत्र में पनीर, डिपो की दालें, बच्चों की नारियल टाफी सहित चक्कर से सब्जियों व फलों के सर्वे सैंपल भरे हैं। इसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई होगी।
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बिना पंजीकरण के पूर्व में पाए गए छह शराब ठेकों को एडीएम कोर्ट से 3.60 लाख रुपये, अनसेफ मिल्क केक पर 50 हजार व अन्य को 20 हजार जुर्माना किया गया है। साथ ही जो सैंपल मिस ब्रांडेड मिले हैं, संबंधित दुकानदारों को नोटिस दिए गए हैं।
-एलडी ठाकुर, सहायक आयुक्त, खाद्य सुरक्षा विभाग, मंडी।
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