Himachal News: क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी मामले के आरोपियों को नहीं राहत, हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
Crypto Currency Fraud Case हिमाचल प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी मामले के आरोपियों को अभी भी राहत नहीं है। हिमाचल हाई कोर्ट ने तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मंडी जिले के रहने वाले हेमराज व सुखदेव को हिमाचल पुलिस की एसआईटी ने दो अक्टूबर व ऊना के अभिषेक शर्मा को 28 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। तब से तीनों आरोपित न्यायिक हिरासत में हैं।
जागरण संवाददाता, मंडी। क्रिप्टो करेंसी की आड़ में प्रदेश के 80 हजार निवेशकों से करीब दो हजार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने वाले मुख्य एजेंट हेमराज, सुखदेव व अभिषेक शर्मा की जमानत याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है।
न्यायालय ने तीनों को धोखाधड़ी का किंगपिन माना। इस तरह के आर्थिक अपराध के आरोपितों को जमानत देना जनता व राज्य के हित में उपयुक्त नहीं माना।
अक्टूबर से हिरासत में हैं तीनों आरोपी
तीनों की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा के न्यायालय ने नौ अगस्त को अपना निर्णय सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने तीनों की जमानत याचिका पर शनिवार को निर्णय सुनाया। मंडी जिले के रहने वाले हेमराज व सुखदेव को हिमाचल पुलिस की एसआईटी ने दो अक्टूबर व ऊना के अभिषेक शर्मा को 28 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। तब से तीनों आरोपित न्यायिक हिरासत में हैं।यह भी पढ़ें: Himachal News: मंडी भराड़ी में वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल हुआ दूसरा पुल, कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बदला एक्सपेंशन ज्वाइंट
हेमराज की जीरकपुर में 11 व सुखदेव की सात संपत्ति
निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की हेमराज ने पंजाब के जीरकपुर में 11 व सुखदेव ने सात बेनामी संपत्तियां बनाई है। दोनों केे पास करीब डेढ़ करोड़ की लग्जरी गाड़ियां थी। मुख्य आरोपित सुभाष शर्मा के साथ मिलकर हेमराज व सुखदेव ने क्रिप्टो करेंसी का काम शुरु किया था। बाद में सुखदेव ने अभिषेक शर्मा को अपने साथ जोड़ा था।तीनों ने बाद में मिलकर लोगों को लुभाने के लिए सुंदरनगर,बददी,हमीरपुर सहित कई अन्य स्थानों में बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया था। निवेशकों को करीब 500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
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