वॉटर कैनन, भारी पुलिस फोर्स, सड़कों पर हनुमान चालीसा का पाठ... मंडी मस्जिद पर क्या है विवाद?
Jail Road Masjid Controversy जेल रोड मस्जिद मामले पर नगर निगम मंडी के आयुक्त कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है। इसके बाद प्रदर्शनकारी हिंदू संगठन की भीड़ उग्र हो हई। मस्जिद के अवैध ढांचे को तुरंत गिराने की मांग पर अड़ गए। जिला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने सात वार्डों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लगा दी है।
डिजिटल डेस्क, मंडी। Mandi Masjid Controversy: शिमला अवैध मस्जिद की आग मंडी पहुंच गई। इस मामले पर आयुक्त कोर्ट में आज सुनवाई हुई। आयुक्त एचएस राणा ने आज अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने अवैध मस्जिद के ढांचे को गिराने का फैसला सुनाया। लेकिन इसके बाद हिंदू संगठन नाराज हो गए। वे सड़क पर उतर गए हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कर अपना विरोध जताया है।
हिंदू संगठनों अवैध ढांचे को तत्काल प्रभाव से गिराने की मांग पर अड़े हैं। इस दौरान भारी भीड़ जेल रोड की तरफ कूच कर गई। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात था। पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार करनी पड़ी। वहीं, कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष 30 दिनों के अंदर अपील कर सकेगा।
मस्जिद को लेकर क्यों है विवाद
प्रदर्शनकारी हिंदू संगठनों का कहना है कि जेल रोड में जो मस्जिद बनी है, वो अवैध है। इसे लोक निर्माण विभाग की भूमि पर बनाया गया है। इस अवैध ढांचे को तत्काल प्रभाव से गिराना चाहिए। कोर्ट के फैसले के बाद भी हिंदू संगठन ने कहा कि इसे तुरंत गिराना चाहिए।मस्जिद का नक्शा पास नहीं, क्या बोले आयुक्त
आयुक्त एचएस राणा ने अपने बयान में कहा है कि मस्जिद को लोक निर्माण विभाग की एनओसी नहीं मिल पाई है। क्योंकि मस्जिद का कुछ हिस्सा लोक निर्माण विभाग की भूमि पर बना हुआ है। जिसके चलते इसका नक्शा पास नहीं किया गया है। नोटिस के बाद भी अवैध निर्माण किया गया है।
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