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हर्ष महाजन की सांसदी पर खतरा! अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका पर होगी सुनवाई; पढ़ें क्या है पूरा मामला?

हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव मामले में हाईकोर्ट ने राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन (Harsh Mahajan) को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने हर्ष महाजन की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका को निरस्त करने वाली एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है। ऐसे में अब हर्ष महाजन को दो हफ्ते में अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका पर जवाब देना होगा।

By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha Updated: Mon, 16 Sep 2024 07:03 PM (IST)
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राज्यसभा चुनाव मामले में हाईकोर्ट ने हर्ष महाजन को दिया झटका।
जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में बहु चर्चित राज्यसभा चुनाव मामले में हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन को करारा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने हर्ष महाजन की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका को निरस्त करने वाली एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है।

मुश्किल में राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन

हाईकोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाली याचिका को निरस्त करने से इंकार करते हुए दो सप्ताह में हर्ष महाजन को जवाब देने के आदेश जारी किए हैं।

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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में हर्ष महाजन के अधिवक्ता विक्रांत ठाकुर ने बताया कि उन्होंने न्यायालय में याचिका दाखिल कर यह आग्रह किया था कि अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका मेंटेंनेबल नहीं है। न्यायालय ने याचिका स्वीकार नहीं की है और अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा दायर याचिका पर दो सप्ताह के भीतर जवाब दायर करने को कहा गया है।

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बीते 27 फरवरी को राज्यसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस के पास प्रचंड होने के बावजूद भी भाजपा उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। हिमाचल प्रदेश में 68 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस के पास 40 विधायक और भाजपा के 25 जबकि तीन निर्दलीय विधायकों का सरकार को समर्थन था।

लेकिन राज्य सभा चुनाव में 6 कांग्रेस व तीन निर्दलीय विधायको ने कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ मतदान किया है और चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को बराबर 34- 34 मत मिले। जिसके बाद चुनाव आयोग ने पर्ची प्रकिया अपनाई जिसमे भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन ने जीत दर्ज की।

प्रकिया में जिसकी पर्ची निकली उसे हारा हुआ घोषित किया गया। इसी पर्ची सिस्टम को अभिषेक मनु सिंघवी ने हाइकोर्ट में चुनोती दी है। जिस पर अब दो सप्ताह बाद सुनवाई होगी।

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