'सुक्खू सरकार की कुर्सी जाना तय'... कांग्रेस के पूर्व मंत्री ने अयोग्य करार देने पर स्पीकर के खिलाफ भी खोला मोर्चा
हिमाचल प्रदेश विधानसभा (Himachal Political Crisis) के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज छह दलबदलू कांग्रेस विधायकों की सदस्यता रद्द कर दिया। अयोग्य करार होने के बाद कांग्रेस के पूर्व मंत्री और धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा ने अपनी प्रतिक्रयिा दी है। शर्मा बोले स्पीकर खुद सदन में डेढ़ घंटे तक नहीं आए। बता दें विधायकों पर राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने पर कार्रवाई हुई है।
जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया (Assembly Speaker Kuldeep Singh Pathania) ने छह दलबदलू कांग्रेस विधायकों ((Turncoat Congress MLA) की सदस्यता रद कर दी है। अयोग्य करार होने के बाद कांग्रेस के पूर्व मंत्री और धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा (Sudhir Sharma) ने अपनी प्रतिक्रयिा दी है।
शर्मा बोले स्पीकर खुद सदन में डेढ़ घंटे तक नहीं आए। हमारी हस्ताक्षर की हुई हाजिरी लगी है। हमें कोई नोटिस नहीं मिला। सिर्फ एक सदस्य को मिला है। अदालत में चुनौती देंगे। हम डर कर राजनीति नहीं करते। प्रदेश हित में सरकार (Sukhvinder Singh Sukhu) का जाना तय।
इससे पहले कुलदीप सिंह पठानिया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एंटी डिफेक्शन लॉ की पटीशन दायर हुई है। इसी संदर्भ में याचिका संसदीय मंत्री की तरफ से आई है। सभी बागियों को सुनवाई का मौके दिए गए। विरोधी वकील को कहा कि नौ बजे तक सुनवाई चल सकती थी लेकिन छह बजे तक सुनवाई हुई और रिकॉर्ड पेश किया गया। वकील सतपाल जैन ने समय मांगा था।
फैसले के बारे में पठानिया ने कहा कि फैसला पब्लिक डोमेन में हैं। उन्होंने कहा कि व्हिप जारी किया गया था। विधायक सदन में मौजूद नहीं थे। बजट के दौरान भी नहीं मौजूद थे। सुनवाई के दौरान भी ये विधायक व्यक्तिगत तौर पर पेश नहीं हुए हैं। कांग्रेस विधायक और संसदीय कार्य मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने दलबदल विरोधी कानून के तहत छह को अयोग्य ठहराने के लिए याचिका दायर की थी।
व्हिप में बागी विधायकों के साइन
कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि कांग्रेस विधायक दल के लिए जो व्हिप जारी किया गया था, उसमें भी इन सभी विधायकों के सिग्नेचर थे. ऐसे में समय देने का सवाल नहीं उठता। उन्होंने कहा कि मंगलवार को भी जब सदन स्थगित हुआ तो विधायक सदन में आकर बैठे, लेकिन कार्यवाही के दौरान मौजूद नहीं रहे।कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि उन्होंने नियमों के तहत यह फैसला लिया है। यह सभी विधायक दल बदल कानून के तहत दोषी पाए गए। अयोग्य घोषित किए गए इन विधायकों के सामने अब कोर्ट में फैसले को चैलेंज करने का रास्ता खुला हुआ है।
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