Himachal Pradesh News: मानसून सत्र में संशोधन विधेयक लाएगी सरकार, बर्खास्त कांग्रेस विधायकों की पेंशन पर संकट
हिमाचल प्रदेश सरकार विधानसभा के मानसून सत्र में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदस्य पूर्व सदस्य वेतन पेंशन अधिनियम संशोधन विधेयक लाएगी। इस विधेयक के पारित होने पर राज्यसभा चुनाव में पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने पर बर्खास्त किए गए छह कांग्रेस विधायकों की पेंशन पर खतरा मंडरा रहा है। इनमें चैतन्य शर्मा देवेंद्र भुट्टो राजेंद्र राणा रवि ठाकुर सुधीर शर्मा और इंद्रदत लखनपाल शामिल हैं।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में बर्खास्त कांग्रेस के छह विधायकों की पेंशन पर खतरे में आ गई है। इस संबंध में विधानसभा के मानसून सत्र में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदस्य, पूर्व सदस्य वेतन, पेंशन अधिनियम संशोधन विधेयक लाया जाएगा।
शिमला स्थित राज्य सचिवालय में रविवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में गहन चर्चा के बाद इसे सत्र में लाने का निर्णय लिया गया। विधेयक पारित होने पर इन विधायकों का 14वीं विधानसभा का कार्यकाल अवैध घोषित होगा। 68 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के पास पर्याप्त बहुमत प्राप्त है, ऐसे में संशोधन बिल पास करवाने में कठिनाई नहीं होगी। सदन में कांग्रेस के 40 व भाजपा के 28 विधायक हैं।
राज्यसभा चुनाव के बाद पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने पर 29 फरवरी को विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कांग्रेस के छह विधायकों चैतन्य शर्मा, देवेंद्र भुट्टो, राजेंद्र राणा, रवि ठाकुर, सुधीर शर्मा व इंद्रदत लखनपाल को बर्खास्त कर दिया गया था। अब संशोधन विधेयक पारित होने पर 14वीं विधानसभा में पहली बार चुनकर आए चैतन्य व देवेंद्र भुट्टो को 93,240 हजार रुपये की मासिक पेंशन से हाथ धोना पड़ सकता है।
उपचुनाव में हारे राजेंद्र राणा व रवि ठाकुर को इस विधानसभा के कार्यकाल की पेंशन नहीं मिल मिलेगी। हालांकि उन्हें पुराने कार्यकाल की पेंशन मिलती रहेगी। बर्खास्त किए छह कांग्रेस विधायकों में से दो सुधीर शर्मा और इंद्रदत लखनपाल भाजपा की टिकट पर जीतकर फिर से विधानसभा पहुंच गए हैं। ऐसे में इनको बर्खास्तगी के कार्यकाल को अवैध घोषित किया जा सकता है। सभी बर्खास्त विधायक को विधानसभा से प्राप्त किया गया वेतन भी लौटाना पड़ सकता है।
ये विधेयक भी होंगे पेश
राज्य चयन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राज्य जल आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के समतुल्य वेतन, भत्ते देने से संबंधित संशोधन विधेयक को स्वीकृति दी गई। राज्य चयन आयोग के अध्यक्ष को 1.35 लाख रुपये और सदस्यों को 1.20 लाख रुपये मासिक वेतन, कार, आवास और भत्ते प्राप्त होंगे। इसी तरह का प्रविधान राज्य जल आयोग के लिए किया गया था। इस संबंध में सत्र में बिल लाया जाएगा।
- हिमाचल सरकार की सिफारिश से अटल चिकित्सा विश्वविद्यालय में नियुक्तियां होंगी। इस संबंध में संशोधन विधेयक लाया जाएगा।
- जनजातीय क्षेत्रों में वन अधिकारों को लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके लिए भी संशोधन बिल लाया जाएगा।
‘मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना’ लागू
मंत्रिमंडल ने ‘मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना’ लागू करने का निर्णय लिया। इस योजना के तहत तीन लाख विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं और दिव्यांग अभिभावकों को बच्चों का पालन-पोषण और शिक्षा प्रदान करने में सहयोग किया जाएगा।
योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रतिमाह एक हजार रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त योजना के तहत स्नातक, स्नातकोत्तर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस और छात्रावास व्यय के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
10 प्रतिशत मार्जिन मनी देने पर मिलेगी ई-टैक्सी
बैठक में ‘राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना-2023’ के तहत ई-टैक्सियों की खरीद के लिए 10 प्रतिशत मार्जिन मनी जमा कराने और बैंक द्वारा ऋण की किस्त के वितरण के बाद तीन माह में 50 प्रतिशत उपदान प्रदान करने को भी मंजूरी दी गई। ई-टैक्सी 20 से 30 लाख मूल्य की उपलब्ध हैं, जोकि सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में मासिक 25 हजार किराये पर लगेंगी।
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इस योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए यूको बैंक को ऋण स्वीकृति के लिए नोडल बैंक नामित किया गया है और हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक व कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक को प्रैफर्ड बैंक के रूप में नामित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 7.9 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा।
पहली में दाखिले के लिए छह माह की छूट
शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के दौरान नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी में पहले से दाखिल बच्चों के लिए आयु में छह माह की छूट को स्वीकृति प्रदान की। इससे उन्हें पहली कक्षा तक अगली उच्च कक्षाओं में दाखिले की अनुमति मिल सकेगी।
मासिक 500 रुपये से पुलिस के लिए बस सेवा बहाल
मंत्रिमंडल ने इंस्पेक्टर, जेल अधिकारियों (जेल वार्डन से गैर-राजपत्रित रैंक के एक्जिक्यूटिव स्टाफ) और हिमाचल प्रदेश सचिवालय के सुरक्षा गार्डों के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की बसों में रियायती यात्रा के मासिक शुल्क को 110 से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह करने को स्वीकृति प्रदान की। पिछली बैठक में सरकार ने पुलिस जवानों को निगम की बसों में प्राप्त रियायती बस सुविधा समाप्त कर दी थी।
एसजेवीएन से रायल्टी की शर्त की समीक्षा
विद्युत क्षेत्र के उद्यमियों को राहत प्रदान करते हुए निश्शुल्क विद्युत रायल्टी स्लैब को 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 40 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 30 प्रतिशत करने की भी समीक्षा की। प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया था कि सतलुज जल विद्युत निगम (एसजेवीएन) की तीन परियोजनाओं लूहरी, सुन्नी व धौलासिद्ध से रायल्टी को 40 प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। मुख्यमंत्री ने शीर्ष अधिकारियों के साथ केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल के समक्ष मामला उठाया था। केंद्र सरकार ने इकनामिक वायबिलिटी यानि आर्थिक व्यवहार्यता का आकलन करने का निर्णय लिया था।
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