केंद्र के पत्र ने जल बंटवारे को लेकर छेड़ा नया विवाद, हिमाचल का पानी देने का सीएम भगवंत मान ने जताया विरोध
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को जल सप्लाई और सिंचाई योजनाओं के लिए हिमाचल प्रदेश की तरफ से पानी लेने के लिए ‘कोई एतराज नहीं का सर्टीफिकेट’ (एनओसी) लेने वाली शर्तों को हटाने के बारे में भारत सरकार के फैसले का कड़ा विरोध किया है।
By Jagran NewsEdited By: Preeti GuptaUpdated: Thu, 15 Jun 2023 09:40 AM (IST)
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जल सप्लाई और सिंचाई योजनाओं के लिए हिमाचल प्रदेश की तरफ से पानी लेने के लिए ‘कोई एतराज नहीं का सर्टीफिकेट’ (एनओसी) लेने वाली शर्तों को हटाने के बारे में भारत सरकार के फैसले का कड़ा विरोध किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र के इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के अध्यक्ष को इस संबंध में 15 मई, 2023 को निर्देश जारी किया है।
'ऊर्जा मंत्रालय को पानी के बंटवारे का हक नहीं'
उन्होंने कहा कि इन निर्देशों में भारत सरकार ने बीबीएमबी को दिया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को बिजली के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने 7.19 प्रतिशत हिस्सा दिया हुआ है। काबिले गौर है कि ऊर्जा मंत्रालय ने जिस प्रकार से पत्र लिखा है उसकी इबारत से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि क्या यह नए सिरे से पानी का बंटवारा किया गया है क्योंकि यदि ऐसा है तो ऊर्जा मंत्रालय को पानी के बंटवारे का कोई हक नहीं है।
केंद्र के फैसले से राज्यों में छिड़ सकती है पानी पर बहस
दूसरा सवाल यह है कि अगर पहले भी हिमाचल प्रदेश को पेयजल योजनाओं और सिंचाई योजनाओं की आपूर्ति के लिए पानी दिया जाता है तो क्या सिर्फ प्रोसीजर बदला गया है। पत्र में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि पानी को बिजली की तरह कैसे बांटा गया है। यदि दिया गया है तो क्या यह सुप्रीम कोर्ट के किन आदेशों के मद्देनजर किया गया है। साफ है कि केंद्र सरकार के इस फैसले से पंजाब और संबंधित राज्यों में पानी को लेकर एक नई बहस छिड़ जाएगी।'पानी के बंटवारे में जारी नहीं हो सकता एकतरफा निर्देश'
सीएम मान ने कहा कि बीबीएम ने जलापूर्ति और सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए हिमाचल की ओर से पानी लेने के लिए सिर्फ तकनीकी संभावनाओं का अध्ययन करेगा । उन्होंने कहा कि जल के बंटवारे का ममला अंतर्राज्यीय विवाद है और राज्यों को पानी के बंटवारे के बारे में एक तरफा निर्देश जारी नहीं किया जा सकते। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीबीएमबी का गठन पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 की धारा 79(1) के तहत किया गया है जिसके मुताबिक बोर्ड सिर्फ बांध और नंगल हाइडल चैनल और रोपड़, हरिके व फिरोजपुर में हैडवर्क्स के प्रशासकीय कार्य, संचालन कर सकता है।