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डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री बोले- जल, राज्य का विषय है, इसलिए जल उपकर लगाना प्रदेश सरकार का अधिकार

Himachal Pradesh उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जल राज्य का विषय है इसलिए जल उपकर लगाना प्रदेश सरकार का अधिकार है। इसके लिए कानूनी पैरवी करने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सिंचाई योजनाओं का सुदृढ़ीकरण व नई सिंचाई योजनाएं कार्यान्वित करना सरकार की प्रमुखता है।

By Parkash BhardwajEdited By: MOHAMMAD AQIB KHANUpdated: Sat, 27 May 2023 07:35 PM (IST)
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डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री बोले- जल, राज्य का विषय है, इसलिए जल उपकर लगाना प्रदेश सरकार का अधिकार : जागरण

राज्य ब्यूरो, शिमला: उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का कहना है कि जल, राज्य का विषय है, इसलिए जल उपकर लगाना प्रदेश सरकार का अधिकार है। इसके लिए हर स्तर पर कानूनी पैरवी की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सिंचाई योजनाओं का सुदृढ़ीकरण व नई सिंचाई योजनाएं कार्यान्वित करना सरकार की प्रमुखता है।

शिमला में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कांग्रेस पार्टी द्वारा दी गई सभी गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से पूर्ण कर रही है। इन गारंटियों को लागू करना हमारा राजधर्म है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के 1.36 लाख से अधिक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना प्रदान कर उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है। उन्होंने प्रदेश के विकास में पूर्व मुख्यमंत्री डा. यशवंत सिंह परमार व वीरभद्र सिंह के योगदान को याद करते हुए कहा कि प्रदेश ने सेब, पर्यटन व ऊर्जा राज्य के रूप में अपनी अलग पहचान कायम की है।

देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध

वर्तमान प्रदेश सरकार हर क्षेत्र में प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार द्वारा ई-वाहनों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है। सार्वजनिक परिवहन में ई-वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए उपदान का प्रावधान किया गया है। सरकार प्रदेश के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए दृढ़ प्रयास कर रही है। इसके दृष्टिगत जल उपकर का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने सहकारिता तथा प्रदेश के मंदिर परिसरों में श्रद्धालुओं को प्रदान की जा रही सुविधाओं के उन्नयन व आधुनिकीकरण की भी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने उन वाहन मालिकों के लिए वाहन पंजीकरण करवाने का अवसर प्रदान किया है, जिन्होंने अभी तक अपने वाहन पंजीकृत नहीं करवाए हैं।

पीजीटी डिफाल्टर 30 जून उठा सकते हैं लाभ

इस पहल के तहत वे अपने दोपहिया, ट्रैक्टर, पोकलेन, जेसीबी व अन्य चार पहिया वाहनों का बिना किसी जुर्माने के पंजीकरण करवा सकते हैं। वाहन पंजीकरण के अलावा सरकार ने बकाएदारों के लिए पैसेंजर एण्ड गुडस टैक्स (पीजीटी) पर जुर्माना माफ करने का निर्णय लिया है। पीजीटी डिफाल्टर 30 जून तक इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

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