SC में सुनवाई के बाद, संजय कुंडू ने HC में लगाई फैसला वापस लेने की गुहार; कारोबारी को धमकाने के आरोप में हुआ था तबादला
सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत पाने के बाद कुंडू ने आवेदन दायर कर तबादला करने को लेकर हाई कोर्ट के फैसले को वापस लेने की गुहार लगाई है। हाई कोर्ट ने 26 दिसंबर को डीजीपी व एसपी कांगड़ा को वर्तमान पदों से हटाने के आदेश दिए थे। इस बाबत कुंडू की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत देते हुए तबादला आदेश पर रोक लगा दी थी।
विधि संवाददाता, शिमला (DGP Sanjay Kundu)। पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा के मामले में डीजीपी संजय कुंडू के तबादले से जुड़े मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत पाने के बाद कुंडू ने आवेदन दायर कर उनका तबादला करने के हाई कोर्ट के फैसले को वापस लेने की गुहार लगाई है।
एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने भी तबादला आदेश वापस लेने की मांग से जुड़ा आवेदन दायर किया। आवेदनों पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने 26 दिसंबर को डीजीपी व एसपी कांगड़ा को वर्तमान पदों से हटाने के आदेश दिए थे। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव व न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने गृह सचिव को इस संबंध में शीघ्र जरूरी कदम उठाने के आदेश जारी किए थे।
अंतरिम राहत देते हुए तबादले पर लगी थी रोक
कुंडू की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत देते हुए तबादला आदेश पर रोक लगा दी थी। कुंडू का कहना था कि हाई कोर्ट ने उनका तबादला करने के आदेश उनका पक्ष जाने बगैर ही जारी कर दिए थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुंडू को हाईकोर्ट के समक्ष पक्ष रखने की इजाजत दी। हाई कोर्ट ने दोनों आलाधिकारियों को ऐसे पदों पर तैनात करने के आदेश जारी करने का कारण स्पष्ट करते हुए कहा था कि जांच प्रभावित न हो और न्याय होता हुआ दिखे। इसलिए इन दोनों को ऐसे स्थानों पर तैनाती दी जाए जहां से ये मामले को प्रभावित न कर सकें।
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