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हिमाचल में अवैध खनन के खिलाफ चला ED का चाबुक, 2 लोगों को किया गिरफ्तार

Himachal Pradesh News प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अवैध खनन मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अवैध खनन के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। ज्ञान चंद और संजय धीमान पर ब्यास और यमुना नदियों से अवैध रूप से रेत और खनिज खनन करने का आरोप है। ईडी ने दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है।

By Jagran News Edited By: Prince Sharma Updated: Wed, 20 Nov 2024 11:53 AM (IST)
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हिमाचल में अवैध खनन के मामले में ईडी ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार (जागरण फाइल फोटो चित्र)
जागरण टीम, शिमला/हमीरपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मुख्यालय ने हिमाचल में ब्यास व उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में यमुना नदी से संबंधित अवैध खनन मामले में ज्ञान चंद निवासी नादौन और संजय धीमान निवासी मझीण, जिला कांगड़ा को गिरफ्तार किया है।

ईडी ने दोनों को पहले नोटिस देकर 17 नवंबर को दिल्ली बुलाया। 18 नवंबर को 11 बजे जांच व पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर मेडिकल करवाया। 19 नवंबर को विशेष न्यायालय (धन शोधन निवारण अधिनियम-पीएमएलए) गाजियाबाद के समक्ष पेश किया गया।

अवैध खनन कार्यों से सौकड़ों करोड़ रुपए किए अर्जित

ईडी को औपचारिक शिकायतें और खुफिया सूचनाएं प्राप्त हुई थीं, जिनमें आरोप लगाया था कि ज्ञान चंद सहित अन्य खनन माफिया द्वारा ब्यास नदी के तट पर अवैध रूप से रेत और खनिज खनन कार्य किया जा रहा है। अवैध खनन कार्यों से सैकड़ों करोड़ रुपये की आपराधिक आय (पीओसी) अर्जित की है।

ईडी ने अवैध खनन से संबंधित कांगड़ा और ऊना जिलों के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज छह एफआइआर के आधार पर जांच शुरू की।

ज्वालामुखी के मझीण के पास स्थापित ज्ञान चंद व सहयोगी संजय धीमान के स्टोन क्रशर पर जुलाई में ईडी ने दबिश देकर रिकॉर्ड कब्जे में लिया था। हमीरपुर व कांगड़ा जिले के कई स्थानों पर भी ईडी ने दबिश दी थी। ईडी ने पांच बार नोटिस देकर ज्ञान चंद को दिल्ली बुलाया था।

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सरकारी भूमि पर अवैध खनन के लगे आरोप

छठा नोटिस जारी करने के बाद उसके सहयोगी संजय धीमान को भी जांच में शामिल होने के लिए बुलाया था। पुलिस थानों में दर्ज एफआइआर में आरोप लगाया गया कि सरकारी भूमि पर अवैध खनन गतिविधियां हो रही हैं। ऊना और कांगड़ा में टिप्पर, पोकलेन, जेसीबी और ट्रैक्टर अवैध खनन में लगे हैं।

ज्ञान और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860, सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम, 1984 और खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (संशोधित) की धाराओं के तहत बेहट पुलिस स्टेशन, सहारनपुर द्वारा एफआइआर भी दर्ज की गई।

जांच के दौरान हिमाचल व सहारनपुर में ज्ञान चंद और उसके साथियों सहित कई खनन परिसरों पर 12 स्थानों पर तलाशी ली गई। जब्त सामग्री की जांच करने पर पता चला कि ज्ञान और संजय धीमान ब्यास से लेकर यमुना नदी तक अवैध खनन कार्यों में शामिल हैं।

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