अच्छी खबर: हिमाचल में मकान बनाने के लिए मिलेंगे 4 लाख रुपए, महिलाएं फटाफट करा लें इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन
हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक बड़ी घोषणा करते हुए राज्य में पंजीकृत सभी पात्र महिला निर्माण श्रमिकों को मकान बनाने के लिए 4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए और पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 कार्य दिवस पूरे करने चाहिए।
राज्य ब्यूरो, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत सभी पात्र महिलाओं को मकान बनाने के लिए 4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विधवाओं, दिव्यांग महिलाओं और एकल नारियों को उनके मकान बनाने के सपने को साकार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने को पहल कर रही है।मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, विवाह के लिए वित्तीय सहायता, मातृत्व लाभ, शिक्षा सहायता, चिकित्सा देखभाल, पेंशन, विकलांगता पेंशन, दाह संस्कार व्यय, आकस्मिक मृत्यु के लिए राहत, छात्रावास सुविधाएं और विधवा पेंशन सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रहा है।
उन्होंने कहा कि मकान निर्माण के लिए वित्तीय सहायता में गृह निर्माण के लिए तीन लाख रुपए और रसोई, शौचालय तथा स्नानघर जैसी आवश्यक सुविधाओं के निर्माण के लिए एक लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता शामिल होगी।यह भी पढ़ें- हिमाचल पुलिस में बड़ा फेरबदल: 96 एएसआई बने कार्यकारी सब इंस्पेक्टर, 68 हेड कांस्टेबल बने ASI; 28 पुलिसकर्मियों का तबादला
ढाई लाख से कम होनी चाहिए वार्षिक आय
इसका लाभ उठाने के लिए महिलाओं को बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए और पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 कार्य दिवस पूरे करने चाहिए और उनकी वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।उन्होंने कहा कि पात्र महिलाओं को आवश्यक दस्तावेजों सहित श्रम अधिकारी के माध्यम से इस योजना के लिए आवेदन करना होगा। स्वीकृति मिलने के उपरांत वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
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