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कोटखाई मामलाः सीबीआइ जांच से हाईकोर्ट पहली बार संतुष्ट

कोर्ट ने सीबीआइ को आदेश दिए कि इस मामले में ताजा स्टेटस रिपोर्ट 20 दिसंबर को दायर करे।

By Babita KashyapEdited By: Updated: Thu, 26 Oct 2017 10:32 AM (IST)
कोटखाई मामलाः सीबीआइ जांच से हाईकोर्ट पहली बार संतुष्ट
शिमला, जागरण संवाददाता। कोटखाई में दसवीं की छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले की सीबीआइ जांच से प्रदेश हाईकोर्ट पहली बार संतुष्ट दिखा। बुधवार को सीबीआइ ने हाईकोर्ट में छठी स्टेटस रिपोर्ट पेश की। सीबीआइ ने इस मामले की जांच पूरी करने के लिए छह महीने का समय मांगा। न्यायालय ने सीबीआइ के आवेदन को लंबित रखते हुए मामले की सुनवाई 20 दिसंबर को निर्धारित की। 

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष सीबीआइ ने सारे तथ्य रखे। कोर्ट ने आदेश दिया कि इस मामले की रिपोर्टिंग सोच समझ कर की जाए। सीबीआइ जांच को बेहतर तरीके से कर रही है। हालांकि इससे पूर्व सीबीआइ को जांच में देरी के लिए कोर्ट चार बार लताड़ लगा चुका है। कोर्ट ने सीबीआइ को आदेश दिए कि इस मामले में ताजा स्टेटस रिपोर्ट 20 दिसंबर को दायर करे।

क्या था मामला  

कोटखाई में दसवीं की छात्रा चार जुलाई से लापता थी। उसका शव छह जुलाई को कोटखाई के हलाइला जंगल में मिला था। पुलिस ने मामले की जांच के लिए एसआइटी बनाई, जिसने छह लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक आरोपी सूरज की कोटखाई पुलिस थाना के लॉकअप में हत्या हो गई। हत्या के आरोप में सीबीआइ ने आइजी जहूर एच जैदी सहित आठ पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था।

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