'सचिवालय और विधानसभा तक ऐसी नौबत न आए', हिमाचल भवन की कुर्की के आदेश के बाद जयराम ठाकुर ने ये क्यों कहा?
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दिल्ली स्थित हिमाचल भवन (Himachal Bhawan) की संपत्ति को अटैच करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड को 64 करोड़ रुपये का अपफ्रंट प्रीमियम न देने के मामले में पारित किया गया है। नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर ने इस पर सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर निशाना साधा है।
जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट ने दिल्ली स्थित राज्य सरकार के हिमाचल भवन (Himachal Bhawan) की संपत्ति को अटैच करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड (Seli Hydro Electric Power Company Limited) को 64 करोड़ रुपये का अपफ्रंट प्रीमियम न देने के मामले में यह आदेश पारित किया है।
इसके बाद नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर ने सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल भवन जैसे सम्मानजनक प्रॉपर्टी का नीलाम होना प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।
'कहीं सचिवालय और विधानसभा पर ऐसी नौबत ना आए'
पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल भवन प्रदेश की सम्मानजनक प्रॉपर्टी है जहां हम हर हिमाचली सम्मान के साथ जाता है। हिमाचल भवन को नीलाम करने के आदेश सरकार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि यह सरकार लगातार ऐसे फैसले ले रही है जिससे हिमाचल प्रदेश की फजीहत हो रही है।जयराम ठाकुर ने कहा कि ऐसा ही होता रहा तो डर है कि कहीं सचिवालय और विधानसभा तक ऐसी नौबत ना आ जाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने वकीलों की बड़ी फौज खड़ी की है लेकिन सरकार का पक्ष रखने में नाकाम रहे हैं।
CPS मामले पर करोड़ों लुटा रही है सरकार- ठाकुर
उन्होंने कहा कि सरकार सीपीएस पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। कोर्ट की तरफ से सीपीएस की नियुक्ति असंवैधानिक बताने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर वकीलों को करोड़ों रुपए फीस दी जा रही है। सरकार के पास एक तरफ कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है दूसरी तरफ करोड़ों रुपए लुटाए जा रहे हैं।उन्होंने कहा कि पूर्व में भाजपा सरकार ने सीपीएस नहीं बनाए थे क्योंकि कोर्ट ने इन नियुक्तियों को पहले ही असंवैधानिक बता दिया था लेकिन कांग्रेस सरकार ने इससे सबक नहीं लिया।
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