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Himachal: आपदा प्रभावितों को CM सुक्खू की बड़ी सौगात, घर बनाने के लिए मिलेगी जमीन; लाखों में मिलेगा मुआवजा

Himachal मंत्रिमंडल ने प्रदेश में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए 30 सितंबर को घोषित विशेष राहत पैकेज को मंजूरी दी। दुकान तथा ढाबे के क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले मुआवजे को 25000 रुपये से चार गुणा बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है। किराएदारों के सामान के नुकसान के लिए दिए जाने वाले 2500 रुपये को 20 गुणा बढ़ाकर 50 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

By Jagran NewsEdited By: Prince SharmaUpdated: Thu, 12 Oct 2023 05:30 AM (IST)
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Himachal: आपदा प्रभावितों को CM सुक्खू की बड़ी सौगात, घर बनाने के लिए मिलेगी जमीन; लाखों में मिलेगा मुआवजा
राज्य ब्यूरो, शिमला। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए 30 सितंबर को घोषित विशेष राहत पैकेज को मंजूरी दी। आपदा के कारण बेघर हुए लोगों और जिनके पास नया घर बनाने के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है, उन्हें शहरी क्षेत्र में दो बिस्वा भूमि और ग्रामीण क्षेत्रों में तीन बिस्वा भूमि प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

1.30 लाख का मुआवजा भी मिलेगा

इस विशेष पैकेज के तहत घर के पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले 1.30 लाख रुपये के मुआवजे को साढ़े पांच गुणा बढ़ाकर सात लाख रुपये किया गया है। कच्चे मकान के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले मुआवजे को 25 गुणा बढ़ाकर 4000 रुपये से एक लाख रुपये तथा पक्के घर के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले मुआवजे को साढ़े 15 गुणा बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है। दुकान तथा ढाबे के क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले मुआवजे को 25000 रुपये से चार गुणा बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है।

प्रदेश सरकार गौशाला को हुए नुकसान की भरपाई के लिए दी जाने वाली राशि को 3000 रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। किराएदारों के सामान के नुकसान के लिए दिए जाने वाले 2500 रुपये को 20 गुणा बढ़ाकर 50 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

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दुधारू तथा भार उठाने वाले पशुओं की क्षति पर 55 हजार रुपये जबकि बकरी, सुअर, भेड़ तथा मेमने की मुआवजा राशि 6000 रुपये प्रति पशु प्रदान की जाएगी।

विशेष पैकेज इस साल 24 जून से 30 सितंबर तक प्रदान किया जाएगा

कृषि तथा बागवानी भूमि के नुकसान की भरपाई के लिए दी जाने वाली राशि मुआवजा राशि को 3615 रुपये प्रति बीघा से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति बीघा कर दिया गया है। फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए दी जाने वाली राशि को 500 रुपये प्रति बीघा को आठ गुणा बढ़ाकर 4000 रुपये किया गया है।

कृषि तथा बागवानी भूमि से सिल्ट हटाने के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 1384.61 प्रति बीघा से बढ़ाकर 5000 रुपये किया गया है। यह विशेष पैकेज इस साल 24 जून से 30 सितंबर तक प्रदान किया जाएगा

मंत्रिमंडल ने नाला और खड्ड से क्रमशः पांच और सात मीटर की दूरी पर निर्माण को अनुमति देने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियमों को संशोधित करने का निर्णय लिया। प्रदेश में आई आपदा के बाद सरकार ने निर्माण के नियमों में संशोधन कर भविष्य के लिए नए नियमों को स्वीकृति प्रदान की गई।

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