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Himachal Crime: 2019 में दर्ज हुआ केस, 21 लोगों ने दी गवाही; अब कोर्ट ने दोषियों को दी आजीवन कारावास की सजा

हिमाचल (Himachal Crime) के शिमला जिले के रोहडू में स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय ने हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों आरोपित नेपाल के रहने वाले हैं। दोनों ने जुलाई 2019 में अपने तीसरे नेपाली साथी की सरिया से पीट-पीटकर कर बड़ी बेरहम तरीके से हत्या कर दी थी। 21 गवाहों के साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने आरोपितों को सजा दिया है।

By narveda kaundal Edited By: Nitish Kumar Kushwaha Updated: Fri, 26 Jul 2024 06:29 PM (IST)
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हत्या के दो आरोपितों को आजीवन कैद की सजा (प्रतीकात्मक तस्वीर)

संवाद सूत्र, रोहडू। शिमला (Himachal Crime) जिले के रोहडू अदालत में पंकज शर्मा की बेंच ने अहम फैसला सुनाते हुए हत्या के दो आरोपियों नेपाल निवासी 32 वर्षीय दीपक ठाकुर व 62 वर्षीय इंद्र बहादुर को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

अदालत ने जुर्माना जमा न कर पाने की सूरत में 6 माह का अतिरिक्त कारावास व धारा 323 भारतीय दंड संहिता में एक वर्ष का साधारण कारावास व 1 हजार रुपये का जुर्माना और फिर जुर्माना न दे पाने की सूरत में एक माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।

अपने ही साथी की कर दी थी हत्या

मुकदमे की पैरवी कर रहे अतिरिक्त जिला न्यायवादी सुनील शर्मा ने बताया कि इस आपराधिक मामले में 17 जुलाई 2019 की रात को आरोपित दीपक व इंद्र बहादुर ने अपने एक नेपाली साथी सुरेश की सरिया व गैंती के बींडा से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। इस दौरान एक और अन्य साथी रमेश को भी साधारण चोटें पहुंचाई थी।

जिस पर पुलिस थाना रोहडू में केस दर्ज हुआ था। मुकदमे की तफतीश प्रभारी पुलिस थाना रोहडू निरीक्षक विकास शर्मा व एएसआई शांति स्वरूप ने अमल में लाया था।

तफतीश होने पर चालान अदालत में पेश किया गया। जहां पर 21 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया है।

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