Move to Jagran APP

Sukh Samman Nidhi Yojana: हिमाचल सरकार महिलाओं को हर महीने देगी 1500 रुपये, जान लीजिए कैसे उठा सकते इस योजना का लाभ

हिमाचल प्रदेश में सरकार इंदिरा गांधी महिला सम्मान योजना के तहत 18 से 59 साल की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देगी। कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों के दौरान प्रदेश की महिलाओं को यह गारंटी दी थी जिसके आदेश अभी जारी कर दिए गए हैं। लाहुल स्पीति में महिलाओं को 1500 रुपये देने के लिए जो गाइड लाइन है उसे ही पूरे प्रदेश में लागू किया गया है।

By Anil Thakur Edited By: Deepak Saxena Updated: Wed, 13 Mar 2024 11:00 PM (IST)
Hero Image
हिमाचल सरकार महिलाओं को हर महीने देगी 1500 रुपये।
जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल में 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को सरकार हर महीने 1500 रुपए देगी। इंदिरा गांधी महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को यह राशि दी जाएगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सचिव एम सुधा देवी की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों के दौरान प्रदेश की महिलाओं को यह गारंटी दी थी, जिसको लेकर अब आदेश जारी कर दिए गए हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के तहत जिन महिलाओं के घर से कोई भी सरकारी सेवा में नहीं है या पेंशनर नहीं हैं उन्हें इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना में शामिल किया जाएगा। 18 साल से 59 साल की महिलाओं को इसमें शामिल किया जाएगा जिससे आगे 60 साल से ऊपर की महिलाओं को पहले से पेंशन दी जा रही है। तहसील कल्याण अधिकारी को यह पेंशन लगाने और उसको रद्द करने का अधिकार होगा। लाहुल स्पीति में महिलाओं को 1500 रुपये देने के लिए जो गाइड लाइन है उसे ही पूरे प्रदेश में लागू किया गया है। इसके लिए वही फॉर्म चलेगा जो पहले लाहुल स्पीति के लिए जारी किया गया है।

कहां मिलेगा फॉर्म

विभाग की ओर से जारी गाइड लाइन के अनुसार महिलाएं तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय से फॉर्म प्राप्त कर सकती है। फॉर्म भरने के साथ इसमें सभी दस्तावेजों की जांच तहसील कल्याण अधिकारी करेंगे और वहीं संस्तुति करेंगे। फॉर्म में महिलाओं को बताना होगा कि वह किस श्रेणी से हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या सामान्य जाति से हैं या फिर अल्पसंख्यक समुदाय से उनका नाता है, इसे बताना होगा। वह बीपीएल परिवार से संबंधित हैं तो इसका उल्लेख करना होगा। आवेदन के साथ आधार कॉर्ड की प्रति व राशन कॉर्ड की प्रति भी देनी होगी।

ये भी पढ़ें: Himachal Pradesh News: पैरामिलिट्री की कैंटीन को एक अप्रैल से मिलेगी GST छूट, 20 लाख से ज्यादा परिवारों को मिलेगा लाभ

इनको नहीं मिलेगी पेंशन

महिला के परिवार से कोई भी सदस्य केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशनर, अनुबंध, आउटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी, अंशकालिक, इत्यादि वर्ग के कर्मचारी नहीं होने चाहिए। साथ ही सेवारत या भूतपूर्व सैनिक, सैनिक विधवाएं, मानदेय प्राप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, मल्टी टास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी, केंद्र, राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक उपक्रम, बोर्ड, काउंसिल, एजैंसी में कार्यरत, पेंशनभोगियों, वस्तु एवं सेवाकर के लिए पंजीकृत व्यक्ति तथा आयकरदाता इत्यादि के परिवार से महिलाओं को यह लाभ हासिल नहीं होगा।

यह दस्तावेज करने होंगे संलग्न

महिलाओं को इसका पूरा प्रमाण देने के साथ कुछ अन्य दस्तावेज देने होंगे जिसमें उसका हिमाचली बोनाफाइड प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, बैंक या डाकघर की प्रति, आधार कॉर्ड व राशन कॉर्ड की प्रति देनी होगी।

ये भी पढ़ें: Anurag Thakur Profile: बीजेपी ने अनुराग ठाकुर पर फिर लगाया दांव, हमीरपुर की जनता के दिलों में करते हैं राज

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।