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Himachal High Court ने दी विश्वविद्यालय को एसिस्टेंट प्रोफेसर के पदों का परिणाम घोषित करने की इजाजत

हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को एसिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के पदों का परिणाम घोषित करने की इजाजत दे दी है। मौजूदा सरकार ने गत 12 दिसंबर को जारी शासनादेशाें के तहत विश्वविद्यालय में होने वाली शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई थी।

By Jagran NewsEdited By: Jagran News NetworkUpdated: Thu, 16 Mar 2023 05:52 PM (IST)
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हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय को एसिस्टेंट प्रोफेसर के पदों का परिणाम घोषित करने की इजाजत दी
जागरण संवाददाता, शिमला। प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को एसिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के पदों का परिणाम घोषित करने की इजाजत दे दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने वनीता सुपहिया द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात यह आदेश दिए।

सरकार ने लगाई थी रोक

मामले के अनुसार मौजूदा सरकार ने गत 12 दिसंबर को जारी शासनादेशाें के तहत विश्वविद्यालय में होने वाली शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग गई थी। पिछली सरकार के समय 19 जुलाई 2022 को विश्वविद्यालय प्रशासन ने शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। 9 नवंबर 2022 को प्रार्थी का एसिस्टेंट प्रोफ़ेसर पद के लिए साक्षात्कार लिया गया।

सरकार ने किया था भर्ती प्रक्रिया को निलंबित

मौजूदा सरकार ने 12 दिसम्बर को जारी अधिसूचना के तहत सभी राजकीय विश्वविद्यालय, सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों और स्वायत्त निकायों में चल रही भर्ती प्रक्रिया को निलंबित कर दिया था। 24 दिसंबर 2022 को विश्वविद्यालय प्रशासन ने सरकार से परिणाम घोषित करने की अनुमति मांगी थी।

अगली सुनवाई 29 मार्च को

प्रार्थी ने भी कोर्ट से आग्रह किया है कि राज्य सरकार को सहायक प्रोफेसर के पद का परिणाम घोषित करने के आदेश दिए जाए। कोर्ट में मामले पर सुनवाई के पश्चात सरकार की ओर से हिदायत पेश करने के लिए समय की मांग की गई। मामले पर अगली सुनवाई 29 मार्च को निर्धारित की गई है।

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