Himachal High Court: लोकतंत्र प्रहरियों के मामले में सख्त हाई कोर्ट, सम्मान राशि को लेकर सरकार को दिए ये निर्देश
Himachal High Court हिमाचल सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों की सम्मान राशि फरवरी 2023 से रोक रखी है। इसके तहत लगभग 80 लोगों को हर माह 12 से 20 हजार रुपये दिए जाते हैं। अब हिमाचल हाई कोर्ट ने सरकार को लोकतंत्र प्रहरियों की रोकी सम्मान राशि जारी करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सम्मान राशि रोकने के सरकार के निर्णय को गलत ठहराया।
विधि संवाददाता, शिमला। Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को लोकतंत्र प्रहरियों की रोकी सम्मान राशि जारी करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सम्मान राशि रोकने के सरकार के निर्णय को गलत ठहराया। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र सेनानी संघ की याचिका को स्वीकार करते हुए संघ के सदस्यों को सम्मान राशि जारी करने के आदेश दिए।
हर महीने दिए जाते हैं 12 से 20 हजार रुपए
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक सम्मान राशि से जुड़ा कानून प्रभावी है तब तक सरकार इस राशि को नहीं रोक सकती। सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों की सम्मान राशि फरवरी 2023 से रोक रखी है। इसके तहत लगभग 80 लोगों को हर माह 12 से 20 हजार रुपये दिए जाते हैं। पूर्व भाजपा सरकार ने 2019 में हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि योजना बनाई थी।
योजना को कानूनी मान्यता देने के लिए 2021 में हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम पारित किया। इसका उद्देश्य इंदिरा गांधी सरकार के लगाए आपातकाल के दौरान 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच राजनीतिक व सामाजिक कारणों से जेल या थानों में बंद किए लोकतंत्र प्रहरियों को सम्मान राशि प्रदान करना है।
2021 में लागू किया गया था कानून
यह कानून छह मई 2021 को लागू किया गया। इसके बाद से पात्र व्यक्तियों को यह राशि दी जाने लगी। फरवरी 2023 तक प्रार्थी संघ के सदस्यों को यह राशि मिलती रही लेकिन मार्च 2023 से मिलना बंद हो गई। इसका कारण पता करने पर उन्हें बताया कि तीन मार्च 2023 को कांग्रेस सरकार की मंत्रिमंडल बैठक में सम्मान राशि से जुड़े कानून को रद करने का विधेयक लाने का निर्णय लिया था।
कानून को रद करने का विधेयक विधानसभा में पारित कर इसे स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया। प्रार्थी संघ का कहना था कि अभी तक कानून को रद करने के बिल को राज्यपाल ने स्वीकृति नहीं दी है।
कोर्ट ने किए आदेश जारी
कोर्ट ने प्रार्थी संघ की दलीलों पर सहमति जताते हुए कहा कि जब तक किसी पारित विधेयक पर राष्ट्रपति या राज्यपाल की सहमति न मिले तब तक वह कानून का रूप नहीं लेता। जब तक कोई कानून प्रभावी रहता है तब तक इसके अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ भी नहीं रोके जा सकते। कोर्ट ने आदेश दिए कि जब तक कानून रद न हो जाए तब तक संघ के सदस्यों को सम्मान राशि देना जारी रखे।
साल 2019 में पूर्व भाजपा सरकार ने हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि योजना बनाई थी 2021 में अधिनियम पारित, 6 मई 2021 को लागू किया कानून 2023 फरवरी तक प्रार्थी संघ के सदस्यों को राशि मिलती रही।ये भी पढ़ें:Shimla News: इन प्रदेशों के मतदाताओं को चुनाव के लिए मिलेगा विशेष अवकाश, सरकार ने जारी की अधिसूचना
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