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संजौली मस्जिद की तीन मंजिलें अवैध घोषित, कोर्ट ने दो महीने में दिया ढहाने का आदेश

Himachal Masjid Controversy हिमाचल के शिमला में मौजूद संजौली मस्जिद को लेकर कोर्ट ने आदेश दिया कि मस्जिद की तीन मंजिलें अवैध हैं। इन्हें दो महीने की अवधि में धवस्त किया जाए। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद के तीन फ्लोर को हटाने का काम वक्फ बोर्ड की देखरेख में होगा। आयुक्त ने कहा कि मस्जिद की दूसरी तीसरी और चौथी मंजिल को हटाए जाने की अनुमति दी जाती है।

By Jagran News Edited By: Prince Sharma Updated: Sat, 05 Oct 2024 05:31 PM (IST)
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Himachal Masjid Controversy: संजौली मस्जिद की 3 मंजिलें अवैध, कोर्ट ने दिए ढहाने के आदेश
जेएनएन, शिमला। नगर निगम आयुक्त ने शिमला की संजौली मस्जिद (Sanjauli Masjid) के उस हिस्से को हटाने की अनुमति दे दी है, जिसे खुद ही मस्जिद कमेटी ने आगे आकर हटाने की पेशकश की थी। इसके लिए दो महीने का समय दिया गया है।

नगर निगम के आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने कहा कि मस्जिद के तीन फ्लोर को हटाने का काम वक्फ बोर्ड की देखरेख में होगा। आयुक्त ने कहा कि मस्जिद की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल को हटाए जाने की अनुमति दी जाती है। मस्जिद के शेष हिस्से की सुनवाई 21 दिसंबर, 2024 को होगी।

क्या बोले वक्फ बोर्ड के वकील

मामले में वक्फ बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील बीएस ठाकुर ने कहा कि कोर्ट ने आदेश पारित किया है कि मस्जिद समिति और वक्फ बोर्ड को अपने खर्च पर मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलों को गिराना चाहिए।

ध्वस्तीकरण के लिए दो महीने की समय सीमा दी गई है। समय आने पर इमारत के बाकी हिस्से के बारे में फैसला किया जाएगा। सुनवाई की अगली तारीख 21 दिसंबर है। मस्जिद समिति ने ऊपरी तीन मंजिलों को गिराने का वचन दिया है।

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