Himachal News: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत हुई भर्ती... संसदीय सचिवों की नियुक्ति मामले में HC में आज भी होगी जिरह
Himachal News संसदीय सचिवों (सीपीएस) की नियुक्ति मामले को लेकर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में आज फिर से सुनवाई होगी। मामले में कहा गया है कि प्रदेश में सीपीएस की नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के विपरीत हुई है। ऐसे में सचिवों से वेतन वापस लिया जाए। वहीं सरकार का कहना है कि उनकी नियुक्तियां कानून के दायरे में रहकर ही की गई है।
विधि संवाददाता, शिमला। Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में मुख्य संसदीय सचिवों (सीपीएस) की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुक्रवार को भी जारी रहेगी। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ के समक्ष आठ मई को दोपहर बाद सुनवाई शुरू हुई थी।
सरकार की ओर से एक ही मुद्दे को लेकर दायर दो याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। सतपाल सत्ती व अन्य भाजपा विधायकों की ओर से दायर याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे और याचिकाकर्ता कल्पना के मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक के तन्खा प्रदेश सरकार की ओर से मामले में बहस कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के विपरीत हैं नियुक्तियां
इससे पहले भी लगातार तीन दिन बहस के दौरान प्रार्थियों की ओर से पक्ष न्यायायल के समक्ष रखा गया था और सीपीएस की नियुक्तियों को रद करने की गुहार लगाई गई। प्रार्थियों की ओर से कहा गया था कि प्रदेश में सीपीएस की नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के विपरीत हैं।गैरकानूनी तरीके से लिया गया वेतन भी इनसे वापस लिया जाना चाहिए। इस मामले पर अब प्रदेश सरकार की ओर बहस जारी है। सरकार का कहना है कि कानून के तहत सीपीएस की नियुक्तियां की गई हैं और सरकार इस बाबत कानून बनाने की संवैधानिक शक्तियां
रखती है।
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