Himachal News: शिमला में हटेंगे बिना अनुमति लगे फ्लैक्स बैनर और विज्ञापन बोर्ड, हाई कोर्ट ने जारी किए आदेश
Himachal Pradesh News हिमाचल हाई कोर्ट ने उन फ्लैक्स बैनर और विज्ञापन बोर्ड को हटाने के निर्देश जारी किए हैं जो बिना अनुमति लगे हुए हैं। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने विभिन्न जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिए हैं। वहीं डंपिंग साइट से पुराने कचरे को बरसात से पहले हटाने के आदेश जारी किए हैं।
विधि संवाददाता, शिमला। Himachal News: प्रदेश हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला को शहर में बिना अनुमति लगे फ्लैक्स बैनर व विज्ञापन बोर्ड तुरंत हटाने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने उन्हें हटाने पर आने वाला खर्च भी संबंधित लोगों से वसूलने के आदेश दिए हैं।
कोर्ट ने मुख्य सचिव को फ्लैक्स बैनर की मोटाई, उन्हें लगाए रखने का कोई निर्धारित समय व उन्हें तय समय सीमा के भीतर हटाने से जुड़े नियम बनाने पर विचार करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने विभिन्न जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिए हैं।
100 मीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को खतरा
हाई कोर्ट ने बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण (बीबीएनडीए) और जेबीआर कंपनी को केंदूवाला स्थित डंपिंग साइट से पुराने कचरे को बरसात से पहले हटाने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा कि इससे सिरसा नदी के 100 मीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को खतरा है।
कोर्ट ने नगर निगम शिमला को भी अवैध रूप से कूड़ा कचरा फेंकने वाले स्थानों पर चेतावनी वाले साइन बोर्ड लगाने के आदेश दिए हैं। इन साइन बोर्डों पर कूड़ा फेंकने वालों को दंडित करने के लिए सजा का उल्लेख भी करने को कहा है।
नगर निगम शिमला को शहर के सभी घरों, झुगी-झोपड़ी, ढारों को 100 प्रतिशत डोर-टू-डोर गारबेज कलेक्शन स्कीम से जोड़ने के लिए इनकी गारबेज आइडी बनाने के आदेश दिए हैं।
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