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Himachal News: सरकारी कर्मचारियों को पुन: रोजगार पर बेसिक का मिलेगा महज 40 फीसदी, इससे ज्यादा वेतन नहीं देगा विभाग

हिमाचल प्रदेश के सरकारी विभागों में पुन रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को बेसिक का महज 40 फीसदी ही मिलेगा। इससे अधिक विभाग नहीं दे सकेगा। वहीं निजी सचिव को बेसिक का 50 फीसदी ही मिलेगा। इससे ज्यादा वेतनमान अब विभाग नहीं देगा। पुन रोजगार पाने वालों को डीए भी नहीं दिया जाएगा ।प्रदेश सरकार द्वारा इस बाबत निर्देश जारी हो चुका है।

By Yadvinder Sharma Edited By: Prince Sharma Updated: Sat, 27 Jul 2024 05:30 PM (IST)
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Himachal News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू (फाइल फोटो)
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी विभागों में पुन: रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को अंतिम बेसिक का 40 प्रतिशत मासिक जबकि इंजीनियर, डॉक्टर, प्रशासनिक सेवा व सचिवालय के मिनिस्ट्रियल स्टाफ यानी निजी सचिव को बेसिक का 50 प्रतिशत मासिक पर ही रखे जा सकेंगे। इससे अधिक वेतनमान अब विभाग नहीं दे सकेंगे। वित्त विभाग से मंजूरी के बाद ही रखे जा सकेंगे।

इस संबंध में हिमाचल प्रदेश वित्त विभाग ने नए निर्देश जारी कर दिए हैं। वित्त विभाग के निर्देशों के तहत आउटसोर्स पर कर्मचारियों को जो अवकाश की सुविधा का प्रावधान है वही सुविधाएं मिलेंगी। जबकि डीए पुन: रोजगार पाने वालों को नहीं दिया जाएगा।

इन आदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। चुतर्थ श्रेणी के तहत मल्टी टास्क वर्कर, तृतीय श्रेणी के तहत कार्यालय सहायक, द्वितीय व प्रथम श्रेणी के तहत कार्य पर्यवेक्षक के लिए अंतिम बेसिक का चालीस प्रतिशत निश्चित मासिक राशि निर्धारित की गई है। इससे अधिक किसी को भी कोई भी विभाग मासिक राशि प्रदान नहीं कर सकेगा।

ये हैं निर्धारित शर्तें 

नियुक्ति का कार्यकाल सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए होगा और आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा। लेकिन परामर्शदाता कहलाने वाली विशेष सेवाओं के मामले को छोड़कर, श्रेणी-एक से चार के सेवानिवृत्त लोगों के मामले में किसी भी स्थिति में यह एक समय में एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि सेवाओं की आवश्यकता नहीं है तो निर्धारित अवधि से पहले भी नियुक्ति को समाप्त कर सकती है।

कोई चिकित्सा सुविधा नहीं दी जाएगी

प्रशासनिक विभाग यह सुनिश्चित करें कि ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव पर वित्त विभाग की पूर्व सहमति प्राप्त की जाए और किसी भी मामले में अपने स्तर पर ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं बनाई जाए।

  • यदि पदधारियों का आचरण और प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो 15 दिनों की पूर्व सूचना देकर ऐसी नियुक्ति को पहले समाप्त किया जा सकता है।
  • इन नियमों और शर्तों पर नियुक्त सेवानिवृत्त व्यक्तियों को शामिल होने के समय एक स्व-घोषणा पत्र जमा करना आवश्यक है।
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