Move to Jagran APP

Himachal News: मुख्यमंत्री शगुन योजना का लाभ लेने के लिए कैसे करें आवेदन? शिमला में 190 बेटियों को मिला 59 लाख रुपये

मुख्यमंत्री शगुन योजना से हिमाचल प्रदेश के गरीब परिवारों को बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद मिल रही है। इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों की लड़कियों को 31 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाती है। शिमला जिले में इस वित्त वर्ष में अभी तक 190 लाभार्थियों को 5890000 रूपये खर्च किए जा चुके हैं। ऐसे आवेदन कर उठा सकते हैं योजना का लाभ।

By Rohit Sharma Edited By: Sushil Kumar Updated: Sun, 29 Sep 2024 05:23 PM (IST)
Hero Image
Himachal News: मुख्यमंत्री शगुन योजना का लाभ लेने के लिए कैसे करें आवेदन।
जागरण संवाददाता, शिमला। जिला में राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में 190 बेटियों को विवाह के लिए करीब 59 लाख रुपए का शगुन दिया है। मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत बीपीएल परिवारों से संबंद्ध रखने वाली लड़कियों के विवाह के लिए राज्य सरकार आर्थिक रूप से मदद कर रही है।

इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों की लड़कियों के विवाह के लिए 31 हजार रुपए की राशि प्रदान की गई है। जिला में इस वित्त वर्ष में अभी तक 190 लाभार्थियों को 58,90,000 रुपये खर्च किए जा चुके है, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 475 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे माता-पिता, संरक्षक अथवा स्वयं लड़की यदि उसके माता-पिता जीवित नहीं है या लापता है, को लड़की की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसमें लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक और हिमाचल प्रदेश की स्थाई निवासी होनी चाहिए।

इसके साथ ही लड़की बीपीएल परिवार से संबधित होने चाहिए। यदि लड़की का विवाह ऐसे लड़के से होता है जो कि हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी नहीं है, तब भी वह विवाह अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र होती है। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के आदेशानुसार चलाई जा रही योजनाओं को आम जनता को पूरा लाभ मिल रहा है।

ऐसे करे आवेदन

जिला कार्यक्रम अधिकारी यािन आईसीडीएस ममता पॉल ने बताया की इसमें लड़की के माता-पिता, अभिभावकों, लडकी द्वारा स्वयं यदि वह बेसहारा है तो संबधित बाल विकास परियोजना अधिकारी, प्रभारी नारी सेवा सदन, अधीक्षक बालिका आश्रम के पास आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन कर सकते हैं।

इसके बाद आवेदन पत्र का सत्यापन किया जाता है। सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद योजना के तहत लाभ दिया जाता है। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा आवेदन अनुशंसा उपरांत बाल विकास परियोजना अधिकारी को भेजा जाएगा जोकि आवेदक लाभार्थी को अनुदान राशि वितरित करेंगे।

प्रस्तावित शादी की तारीख से दो महीने पहले राशि का भुगतान किया जा सकता है। यदि विवाह पहले ही हो चुका है, तो विवाह के छह महीने के भीतर भी आवेदक अनुदान राशि के लिए आवेदन कर सकते है। यदि आवेदक शादी के छः माह के बाद आवेदन करता है तो आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।