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पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 20 साल की कैद व 20 हजार जुर्माने की सजा, दोस्त के रूम पर ले जाकर नाबालिग के साथ किया था दुष्कर्म

हिमाचल (Himachal News) में पॉक्सो एक्ट के आरोपी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की कैद और 20 हजार रुपये की जुर्माने की सजा दी है। आरोपित ने 25 मई 2020 को 14 वर्षीय पीड़िता को दोस्त के रूम पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था।

By narveda kaundal Edited By: Nitish Kumar Kushwaha Updated: Fri, 16 Aug 2024 04:35 PM (IST)
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पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 20 साल की कैद और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा (प्रतीकात्मक तस्वीर)

संवाद सहयोगी, रामपुर बुशहर। पॉक्सो एक्ट के आरोपी 26 वर्षीय गौतम नेगी पुत्र लोबजंग गांव बरी जिला किन्नौर को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने 20 साल की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

नाबालिग के साथ बनाए थे शारीरिक संबंध

इस मामले में सुनवाई के बाद फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 25 मई 2020 को 14 वर्षीय पीड़िता को जब वह अपने पशुओं को बगीचे में चरा रही थी तो आरोपी बहला फुसलाकर अपने साथ अपने गांव बरी ले गया, जहां से वह दोनों एक गाड़ी में लिफ्ट लेकर भावानगर गए।

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यहां पर आरोपी ने पीड़िता को अपने दोस्त के कमरे में ठहराया और रात को उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। भावानगर से अगले दिन वह पीड़िता को भदाल ले गया, जहां पर आरोपी पीड़िता के साथ किसी रिश्तेदार के घर रुका और वहां पर भी शारीरिक संबंध बनाए।

28 मई 2020 को पुलिस ने दोनों को पकड़ा और अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई। पीड़िता की उम्र 14 वर्ष होने के कारण अपराध की गंभीरता अधिक मानी गई।

मामले में 25 गवाहों के दर्ज किए गए ब्यान

अदालत में कुल 25 गवाहों के ब्यान दर्ज किए गए और अभियोजन विभाग की ओर से प्रस्तुत तथ्य को सच मानते हुए आरोपी को नाबालिग को भगाने व शारीरिक संबंध बनाने के जुर्म में 20 वर्ष कारावास व 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। सरकार की ओर से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी केएस जरयाल व कमल चंदेल ने की।

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