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हिमाचल में दुकानों के बाहर नाम-पता लिखने के मामले में सरकार को नोटिस, सामाजिक तनाव पैदा होने की जताई गई आशंका

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने दुकानों के बाहर नाम-पता लिखने को लेकर दो मंत्रियों के बयान के बाद सामाजिक तनाव पैदा होने की आशंका को लेकर दायर जनहित याचिका पर प्रदेश सरकार और नगर निगम शिमला को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार और नगर निगम से तीन सप्ताह के भीतर याचिका का जवाब तलब किया है।

By Jagran News Edited By: Prince Sharma Updated: Wed, 23 Oct 2024 11:01 PM (IST)
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Himachal News: हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह (जागरण फाइल फोटो)
विधि संवाददाता, शिमला। Himachal News: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने दुकानों के बाहर नाम-पता लिखने को लेकर दो मंत्रियों की ओर से दिए बयान के पश्चात सामाजिक तनाव पैदा होने की आशंका को लेकर दायर जनहित याचिका पर प्रदेश सरकार और नगर निगम शिमला को नोटिस जारी किया है।

हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार और नगर निगम से तीन सप्ताह के भीतर याचिका का जवाब तलब किया है। प्रार्थी टिकेंद्र सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा है कि हिमाचल के शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा था कि प्रदेश सरकार ने लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर दुकानों के बाहर नाम-पता लिखने का आदेश जारी करने का निर्णय लिया है।

शहरी विकास मंत्री के बयानों का हवाला देते हुए कहा गया है कि उन्होंने मीडिया को बताया था कि शहरी विकास विभाग और नगर निगम ने बैठक में खाद्य स्टालों पर भोजन की उपलब्धता के बारे में लोगों के डर और आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। हमने उत्तर प्रदेश की तरह हिमाचल में भी नियमों को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है।

13 नवंबर को होगी सुनवाई

प्रार्थी का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, इसलिए हिमाचल में भी इस तरह की किसी अधिसूचना को जारी करने पर रोक लगनी चाहिए।

उनका कहना है कि उन्हें दुकानों के बाहर पंजीकरण संबंधी जानकारी लगाने पर कोई आपत्ति नहीं है, परंतु उन्हें दुकानों के बाहर नाम और पता लगाने पर इसलिए आपत्ति है कि इससे सांप्रदायिकता का माहौल पैदा होगा, जो देश की एकता और अखंडता के साथ-साथ संवैधानिक मूल्यों के लिए सही नहीं होगा। मामले पर सुनवाई 13 नवंबर को होगी।

आईडी लगाने के दिए गए थे निर्देश

दरअसल, पिछले माह हिमाचल प्रदेश में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश में हर भोजनालय और फास्टफूड रेहड़ी पर ऑनर को पहचान पत्र (आईडी) लगाना होगा। सरकार ने निर्देश जारी कर दिए थे प्रदेश में शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल में भी हर भोजनालय और फास्टफूड रेहड़ी पर ओनर की ID लगाई जाएगी ताकि लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी न हो। हालांकि, बाद में यह निर्णय वापस ले लिया गया था

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