प्राइमरी सहायक शिक्षकों को मिली बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने 2014 से नियमित करने का दिया आदेश
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने 3294 प्राथमिक सहायक शिक्षकों को 18 दिसंबर 2014 से नियमित करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश सत्येन वैद्य ने सैकड़ों शिक्षकों की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया। हाई कोर्ट ने सभी सेवा लाभ सहित नियमितीकरण का लाभ देने का आदेश पारित किया। इस फैसले से शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है।
विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने 3294 प्राथमिक सहायक शिक्षकों को 18 दिसंबर, 2014 से नियमित करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश सत्येन वैद्य ने सैकड़ों शिक्षकों की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया। प्रार्थियों के अनुसार शुरू में वे अन्य ग्रामीण विद्या उपासक, पैरा और पीटीए शिक्षकों की तरह प्राइमरी असिस्टेंट टीचर्स स्कीम 2003 के तहत लगे थे।
प्रार्थियों को नहीं किया गया था नियमित
वर्ष 2014-2015 में सरकार ने विद्या उपासक, पैरा टीचर्स और पीटीए शिक्षकों को अनुबंध पर लाया व पहली अप्रैल, 2018 से नियमित भी कर दिया, परंतु प्रार्थियों को छोड़ दिया गया। इसके बाद सरकार ने पांच अगस्त, 2020 को उन्हें जारी आदेशानुसार 20 अगस्त, 2020 से नियमित किया, जबकि पैरा टीचर्स को 18 दिसंबर, 2014 से नियमित किया गया।
सरकार पर लगाए थे भेदभाव का आरोप
प्रार्थियों का कहना था कि वे पैरा टीचर्स की ही तरह पिछली तिथि से नियमितीकरण का हक रखते हैं। उन्होंने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए उन्हें पिछली तिथि से नियमितीकरण का लाभ देने की गुहार लगाई थी। सरकार का कहना था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने और सुप्रीम कोर्ट की ओर से यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के कारण प्रार्थियों को नियमितीकरण का लाभ नहीं दिया जा सका।18 दिसंबर, 2014 से नियमित करने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट से फैसला पीटीए शिक्षकों के हक में आने के बाद उन्हें भी 20 अगस्त, 2020 से नियमित कर दिया गया। कोर्ट ने सरकार के इस रवैये को मनमाना व भेदभावपूर्ण मानते हुए प्रार्थी शिक्षकों को 18 दिसंबर, 2014 से सभी सेवा लाभ सहित नियमितीकरण का लाभ देने का आदेश पारित किया।
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