खुशखबरी! 2 साल की कॉन्ट्रेक्ट जॉब के तुरंत बाद परमानेंट होंगे फॉरेस्ट गार्ड, हाईकोर्ट ने जारी किए आदेश
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने 31 दिसंबर 2020 से पहले अनुबंध के आधार पर नियुक्त सैकड़ों वनरक्षकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने इन वनरक्षकों को दो वर्ष का अनुबंध कार्यकाल पूरा करते ही 31 दिसंबर 2022 से बिना किसी भेदभाव के नियमित करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही संशोधित वेतनमान का लाभ देने के भी निर्देश दिए हैं।
विधि संवाददाता, शिमला। Himachal Pradesh News: हिमाचल हाई कोर्ट 31 दिसंबर, 2020 से पहले अनुबंध आधार पर नियुक्त सैकड़ों वनरक्षकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने इन वनरक्षकों को दो वर्ष का अनुबंध कार्यकाल पूरा करते ही 31 दिसंबर, 2022 से बिना भेदभाव नियमित करने के आदेश जारी किए। साथ ही संशोधित वेतनमान का लाभ देने के आदेश भी दिए।
न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने प्रार्थियों की याचिका को स्वीकारते हुए यह आदेश जारी किए। कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ताओं को उसी प्रक्रिया के तहत भर्ती किया गया था जिस प्रक्रिया के तहत वन वृत्त धर्मशाला में अनुबंध के आधार पर वनरक्षकों को नियुक्त किया गया था।
वन वृत्त धर्मशाला के वनरक्षकों के नियमितीकरण की पद्धति और प्रक्रिया अन्य वृत्तों से भिन्न नहीं थी। याचिकाकर्ताओं को विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करने में लगे अतिरिक्त समय का हवाला देते हुए उन्हें बाद में नियमित किए जाने को सरकार ने सही ठहराने की कोशिश की।
कोर्ट ने कहा कि यदि प्रतिवादियों द्वारा जिन औपचारिकताओं का सहारा लिया जा रहा है, उनका वन वृत्त, धर्मशाला के अधिकारियों द्वारा समय पर अनुपालन किया गया है, तो यह समझने में विफल है कि अन्य वन वृत्तों के अधिकारियों द्वारा इनका अनुपालन क्यों नहीं किया जा सका।
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अन्य वन मंडलों के अधिकारियों की ओर से की गई लापरवाही याचिकाकर्ताओं के लिए बाधा नहीं बन सकती और उन्हें किसी अन्य के कार्यों और चूक के लिए दंडित नहीं किया जा सकता।
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