Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

HP High Court: डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा के ट्रांसफर मामले में हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री का तबादला करने के आदेश वापस लेने के आवेदनों पर प्रदेश हाई कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर कारोबारी को उचित सुरक्षा मुहैया करवाने का आदेश पहले ही जारी कर रखा है। निशांत शर्मा ने कोर्ट से एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को निलंबित करने की मांग की है।

By Jagran News Edited By: Prince Sharma Updated: Sat, 06 Jan 2024 10:47 AM (IST)
Hero Image
डीजीपी संजय कुंडू और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट (जागरण फाइल फोटो)

विधि संवाददाता, शिमला। डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री का तबादला करने के आदेश वापस लेने के आवेदनों पर प्रदेश हाई कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रख लिया। शुक्रवार दिनभर चली सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने सभी पक्षकारों की ओर से दी दलीलों को सुनने के पश्चात फैसला सुरक्षित रख लिया।

एसपी कांगड़ा पर लगे ये आरोप

कांगड़ा जिला के तहत पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा की सुरक्षा और मामले की स्वतंत्र जांच को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर कारोबारी को उचित सुरक्षा मुहैया करवाने का आदेश पहले ही जारी कर रखा है। निशांत शर्मा ने कोर्ट से एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को निलंबित करने की मांग की है। प्रार्थी निशांत शर्मा ने एसपी कांगड़ा पर कर्तव्यों के निर्वहन में कोताही बरतने का आरोप लगाया है।

ट्रांसफर को लेकर हाई कोर्ट से लगाई गुहार

डीजीपी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उनका निशांत से संपर्क करने का इरादा केवल इतना था कि वह दोनों पक्षकारों के बीच मध्यस्थता कर मामले को सुलझाना चाहते थे। वे तीन माह के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, इसलिए बेकसूर होने के नाते चाहते हैं कि वह पुलिस विभाग से सम्मानजनक सेवानिवृत्ति लें। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत पाने के बाद कुंडू ने एक आवेदन कर उन्हें किसी अन्य पद पर ट्रांसफर करने के हाई कोर्ट के फैसले को वापस लेने की गुहार लगाई है।

शालिनी अग्निहोत्री को वर्तमान में पदों से हटाने का आदेश दिया था

एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने भी अपने विरुद्ध दिए आदेश वापस लेने की मांग से जुड़ा आवेदन दायर किया है। हाई कोर्ट ने 26 दिसंबर को डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को अपने वर्तमान पदों से हटाने का आदेश दिया था। इसके पश्चात कुंडू ने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत पाते हुए अपने तबादले पर स्थगन आदेश प्राप्त किया था।

यह भी पढ़ें- VP Dhankhar Visit Hamirpur: आज हमीरपुर आएंगे उपराष्ट्रपति, दो कार्यक्रम में लेंगे भाग; धर्मपत्नी सुदेश धनखड़ करेंगी आंगवाड़ी का दौरा

यह भी पढ़ें- अगले दो महीनों में Wildflower Hall की चाबी हिमाचल सरकार को सौंपे ओबेरॉय होटल ग्रुप, हिमाचल प्रदेश HC का बड़ा फैसला