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Himachal: चारों ओर तेल पर बवाल... अगर चाहते हैं 10 लीटर से ज्यादा पेट्रोल-़़डीजल तो यहां मिलेगा ऑप्शन

Himachal शिमला में जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि ट्रक चालकों की हड़ताल के दृष्टिगत जिला के पेट्रोल पंप आपरेटरों को आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए पेट्रोल-डीजल का रिज़र्व बनाए रखना आवश्यक है। कोई भी डीलर एक समय में 10 लीटर से अधिक रिफलिंग न करें। अति आवश्यक होने की स्थिति में संबंधित एसडीएम की अनुमति आवश्यक होगी।

By rohit nagpal Edited By: Prince Sharma Updated: Tue, 02 Jan 2024 09:45 PM (IST)
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ट्रोल-डीजल आपूर्ति की संभावित कमी के दृष्टिगत आपातकालीन एवं आवश्यक सेवा पर असर न पड़े।
जागरण संवाददाता, शिमला। जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि ट्रक चालकों की हड़ताल के दृष्टिगत जिला के पेट्रोल पंप आपरेटरों को आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए पेट्रोल-डीजल का रिज़र्व बनाए रखना आवश्यक है ताकि हड़ताल के कारण पेट्रोल-डीज़ल आपूर्ति की संभावित कमी के दृष्टिगत आपातकालीन एवं आवश्यक सेवा पर असर न पड़े।

अधिक पेट्रोल के लिए एसडीएम की अनुमति अनिवार्य

उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप आपरेटरों को 25 हजार लीटर से अधिक भंडारण क्षमता के पेट्रोल पंप में 3 हजार लीटर डीज़ल और 2 हजार लीटर पेट्रोल तथा 25 हजार लीटर से कम भण्डारण क्षमता के पेट्रोल पंप में 2 हजार लीटर डीज़ल और 1 हजार लीटर पेट्रोल रिज़र्व रखना आवश्यक है। कोई भी डीलर एक समय में 10 लीटर से अधिक रिफलिंग न करें। अति आवश्यक होने की स्थिति में संबंधित एसडीएम की अनुमति आवश्यक होगी।

मुनाफाखोरी रोकथाम आदेश के अनुसार कड़ी कार्यवाही 

पेट्रोल-डीज़ल को किसी भी प्रकार की कंटेनर में भर कर ले जाने की अनुमति नहीं रहेगी। आपातकालीन वाहनों और सार्वजनिक परिवहन को तेल भरवाने में प्राथमिकता दी जाएगी। इस अवधि के दौरान पेट्रोल और डीज़ल की कालाबाज़ारी करने वालों के खिलाफ कड़ाई से निपटा जाएगा। आदेश का उल्लघन करने वालों पर हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी रोकथाम आदेश 1977 की धारा 3(1)(सी) के अनुसार कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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