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'कानून की नजर से गलत आदेश', CPS मामले में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची हिमाचल सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार ने छह संसदीय सचिवों की नियुक्ति को वैध ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हाई कोर्ट ने इन नियुक्तियों को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया था। सरकार ने इस फैसले को चुनौती दी है। बता दें कि कुछ दिन पहले हाई कोर्च ने संसदीय सचिवों की नियुक्ति को रद कर दिया था।

By Agency Edited By: Prince Sharma Updated: Sat, 16 Nov 2024 03:44 PM (IST)
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CPS मामले में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची हिमाचल सरकार
पीटीआई, श्रीनगर। हिमाचल प्रदेश ने छह संसदीय सचिवों की नियुक्ति को अधिकृत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने 13 नवंबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा छह मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को रद्द कर दिया था और जिस कानून के तहत उन्हें नियुक्त किया गया था, उसे अमान्य घोषित कर दिया था।

शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी अपील में, राज्य सरकार ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश "कानून की दृष्टि से गलत" था और उसने हाई कोर्ट के निर्देश पर रोक लगाने की मांग की।

राज्य सरकार द्वारा दायर अपील में कहा गया है कि कानूनी परिणाम यह होगा कि छह संसदीय सचिव, जो विधायक भी हैं, संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत उन्हें अयोग्य ठहराए जाने की संभावना है, क्योंकि लाभ के पद के मानदंडों से उन्हें दी गई सुरक्षा को बिना किसी निर्णय के वापस ले लिया गया है, जिससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो रही है।

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सीपीएस की सुविधाएं तत्काल प्रभाव से रद

बता दें कि नियुक्ति को रद्द करते हुए, हाई कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि छह मुख्य संसदीय सचिवों (CPS) की सभी सुविधाएं और विशेषाधिकार तत्काल प्रभाव से वापस ले लिए जाएं।

हाई कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुविधाएं) अधिनियम, 2006 को अमान्य घोषित कर दिया था। फैसला सुनाते हुए, हाई कोर्ट ने कहा था कि अधिकारी सार्वजनिक पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और उन्हें दी गई सभी सुविधाएं तत्काल प्रभाव से वापस ले ली जानी चाहिए।

सीएम सुक्खू ने साल 2023 में किए थे सीपीएस नियुक्त

सुक्खू ने अपने मंत्रिमंडल विस्तार से पहले 8 जनवरी, 2023 को छह मुख्य संसदीय सचिवों-अर्की विधानसभा क्षेत्र से विधायक संजय अवस्थी, कुल्लू से सुंदर सिंह, दून से राम कुमार, रोहड़ू से मोहन लाल बराकटा, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल को नियुक्त किया था।

उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया कि आक्षेपित अधिनियम को राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता से परे होने के कारण रद्द कर दिया गया है और परिणामस्वरूप, छह सीपीएस की नियुक्तियों सहित सभी बाद की कार्रवाइयों को अवैध, असंवैधानिक, शून्य घोषित किया जाता है।

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