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Himachal News: 80 लाख की जमीन खरीदने पर पुरूष चुकाएंगे 8 फीसदी 'Stamp Duty', महिलाओं को मिली 2 प्रतीशत की रियायत

काफी समय से इधर से उधर लटक रहे हिमाचल प्रदेश स्टांप डयूटी संशोधन विधेयक को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मंजूरी दे दी है। इसे दो बार संशोधन के लिए कानून विभाग को भेजा गया और विधानसभा को भी संशोधित रूप में भेजा गया। अब इसे अधिसूचित कर दिया जाएगा और अधिसूचित होने के साथ इस एक्ट को प्रदेश में लागू किया जाएगा।

By Jagran NewsEdited By: Shoyeb AhmedUpdated: Sat, 16 Dec 2023 10:16 PM (IST)
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हिमाचल प्रदेश स्टांप डयूटी संशोधन विधेयक को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने दी मंजूरी (फाइल फोटो)

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश स्टांप ड्यूटी संशोधन विधेयक (Himachal Pradesh Stamp Duty Amendment Bill) को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल (Governor Shiv Pratap Shukla) ने मंजूरी दे दी है। काफी समय से यह संशोधित विधेयक इधर से उधर लटक रहा था। इसे दो बार संशोधन के लिए कानून विभाग को भेजा गया और विधानसभा को भी संशोधित रूप में भेजा गया।

अब राज्यपाल ने इसे अनुमति दे दी है जिसके बाद इसे अधिसूचित कर दिया जाएगा। अधिसूचित होने के साथ इस एक्ट को प्रदेश में लागू किया जाएगा। इस एक्ट के अधिसूचित होते ही प्रदेश में पुरूषों व महिलाओं पर स्टांप ड्यूटी अलग-अलग प्रभारित होगी।

राज्यपाल ने की अनुमति प्रदान

विधानसभा के मॉनसून सत्र में इस विधेयक को संशोधित रूप में लाया गया था, जिसपर विपक्ष ने भी अपना एतराज जताया और सरकार ने इसमें सदन के भीतर महिलाओं के लिए कुछ राहत देते हुए संशोधित रूप में विधेयक लाया। अब राज्यपाल ने इसकी अनुमति प्रदान कर दी है। प्रदेश में स्टांप ड्यूटी एक्ट में संशोधन के बाद सरकार को राजस्व का डेढ़ गुणा तक का अधिक लाभ होगा।

जमीन खरीदने पर देनी होगी अच्छी खासी आमदनी

जमीन की खरीद फरोख्त के मामले में सरकार को अच्छी खासी आमदनी होगी। इस एक्ट को संशोधित करने का मूल कारण यही है कि बड़ी कंपनियां या धनाढ्य लोग यहां पर आकर जमीन खरीदते व बेचते हैं और वह लोग ज्यादा स्टांप ड्यूटी भी दे सकते हैं, जिनसे ज्यादा पैसे की वसूली सरकार करेगी। इसमें गरीब तबके के लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।

जिनके पास इतनी अधिक जमीन यहां पर नहीं है, जिसपर इतनी ज्यादा स्टांप ड्यूटी लगती हो। इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग का एक और संशोधित विधेयक राजभवन को मंजूरी के लिए गया है, जिसपर अब तक अनुमति नहीं मिल पाई है। इसके माध्यम से प्रदेश में लैंड रेवेन्यू एक्ट यानि भू-राजस्व अधिनियम में रिफार्म किए गए हैं और कई सेवाओं को इसके तहत टाइम बाउंड किया गया है। इसे भी कानून विभाग से आगे भेज दिया गया है।

पुरुषों को स्टांप ड्यूटी 8 फीसदी चुकानी पड़ेगी

पुरूषों के लिए स्टांप ड्यूटी एक्ट संशोधन कर इसे बढ़ाया गया है। 50 लाख रूपये या इससे ऊपर की संपत्ति की खरीद फरोख्त पर पुरूषों के लिए पहले स्टांप ड्यूटी 6 फीसदी रखी गई थी, जिसे बढ़ाकर 8 फीसदी कर दिया गया है।

महिलाओं को 80 लाख की खरीद-फरोख्त पर 4 फीसदी ड्यूटी देनी होगी

महिलाओं के लिए 80 लाख रूपये तक की जमीन की खरीद फरो त पर 4 फीसदी स्टांप ड्यूटी निर्धारित होगी। इसमें महिलाओं को पहले भी 4 फीसदी था, जिसे बढ़ाने की सोची गई थी मगर बाद में सरकार ने इसे वापस ले लिया था।

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पुरूषों को 6 फीसदी तक ड्यूटी रखी थी उसे 2 फीसदी आगे बढ़ाया गया है। महिलाओं को पहले 50 लाख की सीमा थी, जिसे 80 लाख किया गया है।

गिफ्ट डीड में कमी की गई

इसके अतिरिक्त गिफ्ट डीड में सरकार ने कुछ कमी जरूर की है। गिफ्ट डीड में 6 फीसदी तक स्टांप ड्यूटी थी, जिसे अब कम किया गया है। अधिसूचना में साफ होगा कि इसमें सरकार कितनी कमी करने जा रही है क्योंकि इसमें भी नए सिरे से कुछ संशोधन हुआ है। स्टांप ड्यूटी पर कुछ और प्रावधान सरकार अगले विधानसभा सत्र में ला सकती है।

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