Himachal News: जेओए आईटी पेपर लीक मामले के आरोपी नितिन आजाद ने जमानत याचिका ली वापिस, सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
सुप्रीम कोर्ट से जेओए आईटी पेपर लीक मामले के आरोपी नितिन आजाद को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। आपको बता दें कि नितिन आजाद ने हाईकोर्ट द्वारा उसकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अपनी याचिका वापिस ले ली।
By Jagran NewsEdited By: Shoyeb AhmedUpdated: Mon, 20 Nov 2023 06:45 PM (IST)
जागरण संवाददाता, शिमला। सुप्रीम कोर्ट से जेओए आईटी पेपर लीक मामले के आरोपी नितिन आजाद को कोई राहत नहीं मिली। नितिन आजाद ने हाईकोर्ट द्वारा उसकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। प्रार्थी ने सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के पश्चात अपनी याचिका वापिस ले ली, जिस कारण उसकी याचिका खारिज हो गई।
पहले भी हाईकोर्ट ने की थी जमानत याचिका रद्द
इससे पहले प्रदेश हाईकोर्ट ने नितिन आजाद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि प्रार्थी पर आरोप गंभीर है। इस कारण फिलहाल उसका ऐसे जमानत पर छोड़ा जाना कानूनी तौर पर वाजिब नहीं होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी नितिन आजाद के खिलाफ पुलिस थाना सतर्कता हमीरपुर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7ए, 8, 12 और 13(1)(ए) और भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 201 और 120बी के तहत मामला दर्ज किया गया है। अभिलाष कुमार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
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ये है पूरा मामला
पुलिस को शिकायत की गई कि संजीव कुमार उर्फ संजय ने उसे जेओए (आईटी), पोस्ट कोड संख्या 965 की परीक्षा के पेपर चार लाख रुपये में बेचने की बात कही थी। उसके बाद शिकायतकर्ता ने संजीव कुमार उर्फ संजय की बातचीत रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। उसके बाद प्रश्न पत्र के लिए कीमत पर ढाई लाख रुपये में सौदेबाजी की गई। प्रश्न पत्र के लिए संजीव कुमार ने शिकायतकर्ता का परिचय निखिल नाम के व्यक्ति से करवाया।इसके बाद संजीव कुमार और निखिल ने प्रश्नपत्र और उत्तर कुंजी उपलब्ध कराने की पेशकश की। पुलिस ने मामले की जांच के बाद संजीव कुमार उर्फ संजय, निलहिल, नीरज और उमा आज़ाद को गिरफ्तार किया। मामले की आगामी जांच में नितिन आरोपी पाया गया और उसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया।
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