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Himachal News: हिमाचल में फ्री पानी की सुविधा बंद, अब हर महीने बिल भरने के लिए हो जाएं तैयार

हिमाचल में इस महीने से पीने का पानी निशुल्क नहीं मिलेगा। जल शक्ति विभाग ने पानी की नई दरें निर्धारित कर दी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति कनेक्शन 100 रुपये मासिक बिल आएगा। शहरी क्षेत्रों में पानी के मीटर लगेंगे और निर्धारित दरों के अनुसार बिल आएगा। सरकारी संस्थाओं धार्मिक संस्थाओं निजी स्कूलों होम स्टे निजी कार्यालयों रेस्टोरेंट और सामान्य होटलों के लिए भी नई दरें तय की गई हैं।

By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha Updated: Tue, 22 Oct 2024 12:41 PM (IST)
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हिमाचल में पीने के पानी के लिए देना होगा पैसा।

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल में इस माह से अब पीने का पानी निशुल्क नहीं मिलेगा। जल शक्ति विभाग ने सोमवार को पानी की नई दरें निर्धारित कर अधिसूचना जारी दी है।

इससे पहले प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निशुल्क पानी मिलता था। अधिसूचना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति कनेक्शन 100 रुपये मासिक बिल आएगा।

इन लोगों को देना होगा आधा बिल

वार्षिक 50 हजार रुपये से कम आय वालों को निर्धारित दरों से आधा बिल आएगा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां सीवरेज सुविधा का प्रविधान है, वहां निर्धारित दरों का 30 प्रतिशत सीवरेज शुल्क देना होगा। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ शहरी क्षेत्रों में पानी के मीटर लगेंगे।

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निर्धारित दरें पहली अक्टूबर से लागू कर दी गई हैं। शहरी क्षेत्र में 0 से 20 किलो लीटर पर 19.30 रुपये पर किलो लीटर, 20 से 30 किलो लीटर पर 33.28 रुपये प्रति किलो लीटर, 30 किलो लीटर से अधिक उपयोग पर पर 59.90 रुपये प्रति लीटर बिल आएगा।

शहरी उपभोक्ताओं मेंटेनेंस चार्ज भी देना होगा

शहरी उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 110 रुपये मेंटेनेंस चार्ज भी देगा होगा। सरकार ने सरकारी संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं, निजी स्कूलों, होम स्टे, निजी कार्यालयों, रेस्टोरेंट और सामान्य होटलों के लिए भी नई दरें तय की हैं। यहां 20 किलो लीटर तक 19.30 रुपये, 30 किलो लीटर तक 33.28 रुपये, 30 से 50 किलो लीटर पर 59.90 रुपये, 50 से 100 किलो लीटर पर 106.30 रुपये व 100 किलोलीटर से अधिक पर 150 रुपये प्रति किलो लीटर के हिसाब से बिल आएगा।

अधिसूचना के अनुसार प्रदेशभर में लग्जरी होटलों में 30 किलोलीटर तक 106.30 रुपये, 30 से 75 किलो लीटर तक 141.76 रुपये , 75 किलो लीटर से अधिक पर 194.85 रुपये प्रति किलो लीटर बिल आएगा। इन्हें मेंटेनेंस चार्ज 220 रुपये प्रति माह देना होगा। उपभोक्ता के पास मीटर है तो भी 7779.70 रुपये

बिल आएगा।

नया कनेक्शन लेना महंगा

राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का नया कनेक्शन लेने के लिए भी दरें तय की हैं। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू व सरकारी संस्थाओं के लिए 200 रुपये प्रति कनेक्शन व व्यावसायिक के लिए 500 रुपये शुल्क तय किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले निशुल्क पानी का कनेक्शन मिलता था।

नॉन कमर्शियल नॉन डोमेस्टिक के लिए 2500 प्रति कनेक्शन तय किया गया है। शहरी क्षेत्र में घरेलू के लिए 1000 रुपये व व्यावसायिक के लिए 1500 व नॉन कमर्शियल नॉन डोमेस्टिक के लिए 2500 रुपये शुल्क लगेगा।

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