हिमाचल में बाहरी लोग नहीं चला सकेंगे गेस्ट हाउस! सुक्खू सरकार ने होम स्टे के नियमों में किया बदलाव
हिमाचल प्रदेश सरकार (Himachal News) ने होम स्टे के लिए नए नियम बनाए हैं। अब बाहरी राज्यों के लोग धारा-118 के तहत खरीदी गई जमीन पर होम स्टे नहीं चला सकेंगे। पंजीकरण अनिवार्य होगा और शुल्क ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग होगा। बिजली और पानी व्यवसायिक दरों पर मिलेगा। इतना ही नहीं किराया सुविधा के अनुसार तय किया जाएगा।
अनिल ठाकुर, शिमला। राज्य सरकार ने होम स्टे के लिए नए नियम तय कर दिए हैं। बाहरी राज्यों के लोग जिन्होंने धारा-118 के तहत हिमाचल में जमीन खरीद कर उस पर मकान बनाया है, वे लोग इसमें होम स्टे का संचालन नहीं कर सकेंगे।
यदि कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। पर्यटन विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेज दिया है।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग होगी रजिस्ट्रेशन फीस
22 अक्टूबर को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा के बाद सरकार अंतिम निर्णय लेगी। राज्य सरकार ने होम स्टे के लिए नियम तय करने को लेकर मंत्रिमंडल उप समिति गठित की थी। उप समिति की सिफारिशों के आधार पर पर्यटन विभाग ने यह नियम बनाए गए हैं।यह भी पढ़ें- क्या है शानन प्रोजेक्ट? पंजाब से क्यों मांग रहा हिमाचल, सीएम सुक्खू बोले- छोटा भाई समझकर सौंपेइसके लिए होम स्टे के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। यह पंजीकरण पर्यटन विभाग ही करेगा। पंजीकरण शुल्क की दर ग्रामीण, शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग होगी। होम स्टे में बिजली व पानी व्यवसायिक दरों पर मिलेगा।
यदि कोई व्यक्ति अपने घर में होम स्टे चला रहा है तो पानी व बिजली का मीटर उसके लिए अलग लेना पड़ेगा। घर में उसे घरेलू दर पर बिजली पानी मिलेगा, लेकिन जिसमें होम स्टे चल रहा है, वह व्यवसायिक गतिविधियों में शामिल होगा।
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