Shimla News: अब कार्यालय से नदारद नहीं हो पाएंगे पंचायत सचिव, सुबह-शाम लगानी होगी हाजिरी नहीं तो होगी कार्रवाई
शिमला जिले के पंचायत सचिवों को अब कार्यालय में हाजिरी लगानी होगी। जिला प्रशासन ने पंचायत सचिवों ग्राम रोजगार सेवकों और पंचायत तकनीकी सहायकों की हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किए हैं। हाजिरी रजिस्टर पर इनकी हाजिरियों का सत्यापन पंचायत प्रधान व उप प्रधान की ओर से किया जाएगा। इन आदेशों का पालन नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
रोहित शर्मा, शिमला। जिला की पंचायतों में पंचायत सचिव अब कार्यालय से नदारद नहीं हो पाएंगे। पंचायत सचिवों की कार्यालय में हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए निदेशालय से प्राप्त आदेशों के अनुसार जिला प्रशासन ने हाजिरी रजिस्टर में हाजिरी लगाने के आदेश जारी कर दिए है। पंचायत सचिवों के अलावा ग्राम रोजगार सेवक और पंचायत तकनीकी सहायकों की हाजरियां भी लगेगी।
प्रधान और उप प्रधान करेंगे हाजिरी का सत्यापन
हाजिरी रजिस्टर पर इनकी हाजिरयों का सत्यापन पंचायत प्रधान व उप प्रधान की ओर से किया जाएगा। इस बारे में पंचायतीराज निदेशालय से प्राप्त आदेशों के बाद जिला परिषद सीईओ कार्यालय शिमला से आदेश जारी कर दिए गए है।
सुबह और शाम सुनिश्चित करनी होगी हाजिरी
इन सभी को सुबह 10 बजे और शाम को 5 बजे हाजिरी सुनिश्चित करनी होगी। अगर किसी पंचायत सचिव, पंचायत तकनीकी सहायक या फिर ग्राम रोजगार सेवक के पास एक से ज्यादा पंचायतों का कार्यभार है तो फिर बीडीओ को इन अधिकारियों के हर पंचायत में दिन सुनिश्चित करने पड़ेंगे। दिन सुनिश्चित होने के बाद इन्हें संबंधित पंचायत में उपलब्ध रहना पड़ेगा और हाजिरी भी लगानी पड़ेगी।कई पंचायतों से मिल रही थी शिकायतें
बताया जा रहा है कि कई पंचायतों से पंचायत सचिवों के अलावा पंचायत तकनीकी सहायक और ग्राम रोजगार सेवकों के कार्यालय में मौजूद नहीं होने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इसकों देखते हुए यह आदेश जारी किए गए हैं। अगर कोई पंचायत सचिव इन आदेशों का पालन नहीं करता हैं तो फिर उनके खिलाफ नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।यह भी पढ़ें- Himachal News: 10 वर्ष बाद कंपनियों से बिजली और पानी का मार्केट रेट वसूलेगी सुक्खू सरकार, 2026 में तैयार होगा बल्क ड्रग पार्क
नोटिस बोर्ड पर लगाना होगा टूअर प्रोगाम
जिला परिषद सीईओ कार्यालय शिमला की ओर से जारी आदेशों के अनुसार पंचायत सचिव, पंचायत तकनीकी सहायक और ग्राम रोजगार सेवक अगर फील्ड में या किसी टूअर पर रहते हैं तो यह टूअर प्रोग्राम संबंधित बीडीओ को भेजना होगा। इतना नहीं संबंधित पंचायतों के नोटिस बोर्ड पर टूअर प्रोग्राम लगाना होगा, ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़ेगा।
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