इंडियन टेक्नोमेक कंपनी की संपत्ति होगी नीलाम, हाइकोर्ट का रोक से इंकार
इंडियन टेक्नोमेक कंपनी की संपत्ति की नीलामी 19 सितंबर को निर्धारित की गई है कोर्ट के आदेश में स्पष्ट है कि नीलामी की पुष्टि हाईकोर्ट के अगले आदेश तक न की जाए।
By Babita kashyapEdited By: Updated: Wed, 18 Sep 2019 07:57 AM (IST)
शिमला, जेएनएन। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में स्थित इंडियन टेक्नोमेक कंपनी की संपत्ति की नीलामी पर रोक लगाने से मना कर दिया है। कंपनी की संपत्ति की नीलामी 19 सितंबर को निर्धारित की गई है। हालांकि कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि नीलामी की पुष्टि हाईकोर्ट के अगले आदेश तक न की जाए।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नौ सितंबर को पारित आदेश के तहत कंपनी की संपत्तियों को 180 दिनों के लिए अपने अधीन कुर्क करने का आदेश दिया था। राज्य सरकार ने इस आदेश को हाईकोर्ट के समक्ष याचिका के माध्यम से चुनौती देकर कहा कि ईडी कंपनी कोर्ट के आदेश पर होने जा रही नीलामी को प्रभावित नहीं कर सकता है। सरकार का कहना था कि कंपनी कोर्ट के आदेश को किसी न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गई है तो ईडी यह शक्तियां नहीं रखता है कि वह कंपनी कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करें। कंपनी कोर्ट में ईडी द्वारा नीलामी के खिलाफ दायर आवेदन को रद कर दिया गया था। राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश वी रामासुब्रमण्यन व न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने उपरोक्त आदेश पारित किए। कंपनी कोर्ट के समक्ष पेश किए गए नीलामी प्रारूप के मुताबिक कंपनी की 265-14- 16 बीघा जमीन की नीलामी की जाएगी।
इसमें से 99-61 बीघा भूमि पर फैक्ट्री और 37-83 बीघा भूमि पर सड़क व नालियां बनाई गई हैं। 50-77 बीघा भूमि को फैक्ट्री के सामने खाली रखा गया है। वहीं, 189-01 बीघा भूमि पर कंपनी की दीवार लगाईं गई है। इसके अलावा 76-13 बीघा भूमि फैक्ट्री के बाहर है जिसे नीलाम किया जाना है। वहीं, राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि इंडियन टेक्नोमेक कंपनी की संपत्ति को अस्थायी रूप से अटैच करने से संबंधित ईडी के नौ सितंबर को जारी आदेश को रोक दिया गया है।
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