Shimla: राज्यसभा चुनाव के नियम क्रॉस वोटिंग की राह में रोड़ा, पार्टी के एजेंट को दिखाकर ही डाल सकते हैं वोट; नहीं तो होगा अमान्य
हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के नियम क्रॉस वोटिंग की राह में रोड़ा बने हुए हैं। कानून के मुताबिक राज्यसभा चुनाव के लिए जो भी विधानसभा सदस्य मत डालते हैं वे अपनी पार्टी के अधिकृत एजेंट को मतपत्र दिखाकर ही पेटी में डालते हैं। ऐसा नहीं करने पर मत अमान्य हो जाता है। इससे प्रदेश कांग्रेस सरकार के लिए तो राहत है लेकिन भाजपा को रणनीति बदलनी पड़ सकती है।
रोहित नागपाल, शिमला। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के पूर्ण बहुमत में होने के बावजूद भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए हर्ष महाजन को प्रत्याशी बनाया है। उनकी जीत कांग्रेस के उन विधायकों पर निर्भर करती है, जिन्हें सरकार से नाराज बताया जा रहा है।
कभी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के रणनीतिकार रहे हर्ष महाजन ने नामांकन के बाद कहा था कि कई विधायक उनके संपर्क में हैं। हालांकि नियम इस क्रॉस वोटिंग को कठिन बनाते हैं।
2002 में हुआ था बदलाव
1998 में महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के प्रत्याशी की हार के बाद मंथन आरंभ हुआ था कि राज्यसभा चुनाव में मतदान गोपनीय नहीं होना चाहिए। एथिक्स कमेटी ने इनमें धन और शक्ति के प्रयोग की बात की थी। इसके बाद 2002 में तत्कालीन कानून मंत्री अरुण जेटली इस आशय का विधेयक लाए और अधिनियम बन गया।यह भी पढ़ें: हिमाचल में नए नियमों के तहत इस साल एडमिशन में बदलाव, साढ़े पांच साल के बच्चे को मिलेगा कक्षा एक में दाखिला
अधिनियम के अनुसार विधायकों को पेटी में मतपत्र डालने से पहले पार्टी के अधिकृत एजेंट को दिखाना होता है। इस व्यवस्था को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई किंतु न्यायालय ने यह कहते हुए याचिका अस्वीकार कर दी थी कि गोपनीयता बेशक मतदान के लिए आवश्यक है, किंतु इससे बड़ा सरोकार चुनाव का निष्पक्ष होना है। ऐसे में कौन विधायक दूसरे दल के प्रत्याशी को वोट डालने की हिम्मत जुटाता है, इस पर नजर रहेगी।
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