हिमाचल में अब 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे रेजिडेंट डॉक्टर-इंटर्न व पीजी, सरकार ने जारी किए नए आदेश
Himachal News हिमाचल प्रदेश सरकार ने डॉक्टरों के लिए नए आदेश जारी किए हैं। अब रेजिडेंट डॉक्टर इंटर्न और पीजी 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे। वहीं एक सप्ताह में नए ड्यूटी रोस्टर के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रदेश चिकित्सा शिक्षा निदेशालय (State Directorate of Medical Education) को सौंपनी होगी। चिकित्सकों को पहले 36 से 48 घंटे लगातार ड्यूटी देनी पड़ रही थी।
राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Doctors: हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल व डेंटल कॉलेज में रेजिडेंट डाक्टर, इंटर्न और पीजी करने वाले चिकित्सकों से अब 12 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं ली जा सकेगी। इसमें ऑन कॉल ड्यूटी भी शामिल है।
इस संबंध में प्रदेश स्वास्थ्य सचिव की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। कर्नाटक में मार्च में 12 घंटे ड्यूटी के प्रविधान का आदेश जारी किया गया था। अब हिमाचल सरकार ने इस तरह के आदेश जारी किए हैं।
नए ड्यूटी रोस्टर के साथ मांगी रिपोर्ट
प्रदेश चिकित्सा शिक्षा निदेशालय ने सभी मेडिकल कॉलेजों को निर्देश जारी कर एक सप्ताह में नए ड्यूटी रोस्टर के साथ अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। इन आदेश से लगभग 1800 पीजी, इंटर्न, जूनियर रेजिडेंट व सीनियर रेजिडेंट को लाभ मिलेगा।यह भी पढ़ें: Harsh Mahajan: हिमाचल HC में राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टली, पर्ची सिस्टम से जुड़ा है मामला
प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों के चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मचारियों ने 10 दिन हड़ताल की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ मंगलवार को हुई बैठक में इस मामले सहित अन्य मांगों को उठाने के दो दिन बाद इस तरह के आदेश जारी किए गए।
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रेजिडेंट डॉक्टरों, इंटर्न और पीजी चिकित्सकों के लिए 12 घंटे से अधिक काम न लिए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है। -एम सुधा देवी, सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण हिमाचल प्रदेश