हिमाचल में इन बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों में 25 फीसदी सीटें आरक्षित, शिक्षा विभाग ने जारी किया सर्कुलर
हिमाचल प्रदेश में निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के तहत सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। इस प्रावधान का उद्देश्य शिक्षा में समावेशिता और समानता को बढ़ावा देना है। वंचित वर्गों और विशेष समूहों के बच्चे इन आरक्षित सीटों के लिए पात्र हैं। स्कूल किसी भी उम्मीदवार को दाखिला देने से इंकार नहीं कर सकते हैं।
राज्य ब्यूरो, शिमला। शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के तहत निजी स्कूलों में सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित है। यह प्रावधान शिक्षा में समावेशिता और समानता को बढ़ावा देने के लिए है।
वंचित वर्गों और विशेष समूहों के बच्चे इन आरक्षित सीटों के लिए पात्र हैं। स्कूल किसी भी उम्मीदवार को दाखिला देने से इनकार नहीं सकते हैं। निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग आशीष कोहली की ओर से इस संबंध में सभी स्कूलों को सर्कुलर जारी किया गया है।
स्कूलों में लॉटरी के जरिए मिलता एडमिशन
इसके अलावा उप निदेशकों को भी कहा है कि वह भी इसकी मॉनिटरिंग करें। नियमों के तहत यदि अधिक आवेदन आते हैं तो स्कूलों में प्रवेश लॉटरी के माध्यम से तय होगा। स्कूलों को ट्यूशन फीस या सरकारी स्कूलों में प्रति छात्र व्यय के लिए प्रतिपूर्ति मिलती है, जो भी कम हो का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है।उन्होंने कहा कि वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को निजी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचे इसके लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। जिसमें समाज को सामाजिक समावेशिता और समानता को बढ़ावा देना शामिल है। प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, निजी स्कूलों को आरटीई अधिनियम का पालन करना होगा।
25 फीसदी सीटें रहेंगी आरक्षित
25 प्रतिशत सीटें पात्र बच्चों के लिए आरक्षित करनी होंगी। पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया अपनानी होगी। यदि आवेदन 25 प्रतिशत से अधिक छात्रों द्वारा किया जाता है तब लॉटरी आधारित प्रवेश प्रक्रिया अपनानी होगी।अधिक जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए संबंधित जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय में एवं निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा से 0177-2658044, 2812464 या ईमेलः eleedu- hp@gov.in पर संपर्क कर सकते है।
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